नई दिल्ली, 10 जनवरी (आईएएनएस)। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन सीकिंग एंटिटीस (ओवीएसई) के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट जारी किया है, जिसमें आधार के गलत इस्तेमाल संबंधी कई मुद्दों और वैध उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से आधार का उपयोग करते हुए लोगों के विश्वास को और बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया है।
आधार संख्या धारक की स्पष्ट सहमति के बाद संस्थाओं को आधार का वेरिफिकेशन करने के लिए सूचित किया गया है। इन संस्थाओं को लोगों के प्रति विनम्र होने और ऑफलाइन वेरिफिकेशन करते समय उन्हें अपने आधार की सुरक्षा और गोपनीयता के बारे में आश्वस्त करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, संस्थाओं को यूआईडीएआई या किसी अन्य कानूनी एजेंसी द्वारा भविष्य में किसी भी ऑडिट के लिए निवासियों से प्राप्त स्पष्ट सहमति का रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए।
यूआईडीएआई ने ओवीएसई को पहचान के प्रमाण के रूप में आधार को भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार करने के बजाय आधार के सभी चार रूपों (आधार पत्र, ई-आधार, एम-आधार और आधार पीवीसी कार्ड) पर मौजूद क्यूआर कोड के माध्यम से आधार को वेरिफाई करने के लिए कहा है।
इसके अलावा, संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है कि किसी भी निवासी को आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन से इनकार करने या असमर्थ होने पर कोई भी सेवा देने से इनकार नहीं किया जाता है, बशर्ते लोग अन्य व्यवहार्य विकल्पों के माध्यम से खुद को पहचानने में सक्षम हों। यह रेखांकित किया गया है कि ओवीएसई को सेवा प्रदान करने के लिए निवासियों को आधार के अलावा पहचान के व्यवहार्य वैकल्पिक साधन प्रदान करने की आवश्यकता है।
यूआईडीएआई ने ओवीएसई को सूचित किया है कि वेरिफिकेशन संस्थाओं को आम तौर पर आधार के ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बाद निवासी की आधार संख्या एकत्र, उपयोग या कलेक्ट नहीं करनी चाहिए। वेरिफिकेशन के बाद, यदि यूआईडीएआई को किसी भी कारण से आधार की एक प्रति संग्रहीत करना आवश्यक लगता है, तो ओवीएसई को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार संख्या संशोधित और अपरिवर्तनीय है।
किसी भी आधार को एमआधार ऐप, या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी रूपों (आधार पत्र, ई-आधार, आधार पीवीसी कार्ड, और एम-आधार) पर उपलब्ध क्यूआर कोड का उपयोग करके वेरिफाई किया जा सकता है। आधार दस्तावेजों की छेड़छाड़ ऑफलाइन वेरिफिकेशन द्वारा पता लगाया जा सकता है और छेड़छाड़ एक दंडनीय अपराध है और आधार अधिनियम की धारा 35 के तहत दंड के लिए उत्तरदायी है।
यदि वे जानकारी के किसी भी दुरुपयोग को नोटिस करते हैं, तो वेरिफिकेश्न संस्थाओं को यूआईडीएआई और संबंधित निवासी को 72 घंटों के भीतर सूचित करना होगा। यूआईडीएआई ने ओवीएसई को किसी अन्य संस्था या व्यक्ति की ओर से ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं करने और आधार के दुरुपयोग से जुड़ी किसी भी जांच के मामले में प्राधिकरण या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया है।
–आईएएनएस
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