deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home ताज़ा समाचार

यूपी के एक और व्यक्ति पर सारस रखने का मामला दर्ज

by
March 31, 2023
in ताज़ा समाचार
0
यूपी के एक और व्यक्ति पर सारस रखने का मामला दर्ज
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

READ ALSO

आईपीएल 2025: गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया

केंद्र ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीज समझौता खत्म करने का दिया निर्देश

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

ADVERTISEMENT

लखनऊ, 31 मार्च (आईएएनएस)। अमेठी के आरिफ के बाद अब उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के अफरोज पर सारस रखने का मामला दर्ज किया गया है।

27 साल के मोहम्मद अफरोज का एक सारस से गहरा नाता है, जो उड़कर उनके गांव के मछली तालाब में आया और पिछले साल सितंबर से उनके साथ रहने लगा।

अफरोज पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है।

यह कार्रवाई एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हुई। इस पोस्ट में सुल्तानपुर में एक स्थानीय व्यक्ति और सारस के बीच अनोखे बंधन को साझा किया गया।

इस पोस्ट के बाद मोहम्मद आरिफ के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया और सारस को वन विभाग द्वारा ले जाया गया।

सुल्तानपुर में लंभुआ तहसील में एक मोबाइल हैंडसेट स्टोर के मालिक मोहम्मद अफरोज के अनुसार, उन्हें सितंबर 2022 में गांव के मछली पकड़ने के तालाब के पास सारस मिला था।

उन्होंने कहा, मैंने सारस को अकेला पाया और उसे वैसा ही खाना दिया जैसा कोई अन्य इंसान करता है। मैं हैरान था कि जब मैंने घर जाना शुरू किया, तो सारस मेरा पीछा करने लगा और मेरे घर पहुंच गया।

उन्होंने कहा, हम पहले से ही एक सारस के साथ रहने के आदी थे, क्योंकि मेरे पिता मोहम्मद शफीक के पास 2019 से एक सारस पक्षी था। उन्होंने इसे एक खेत में पाया था और बाद में पक्षी उनके साथ रहने लगा और पूरे परिवार के साथ घुलमिल गया। हम प्यार से उसे स्वीटी कहते थे।

उन्होंने बताया कि मार्च 2022 में सोनबरसा गांव में करंट लगने से स्वीटी की मौत हो गई।

अफरोज ने कहा, सारस की मौत से मेरे पिता सदमे में थे, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगा था। जब हमने इस सारस को देखा, तो इसका नाम भी स्वीटी रख दिया, इसके आने से मेरे पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

सुल्तानपुर के डीएफओ आर.के. त्रिपाठी ने कहा कि कानून के अनुसार सारस वन्य जीव अधिनियम के तहत संरक्षित पक्षी है और इसे घर/निवास में नहीं रखा जा सकता है।

उन्होंने कहा, हमने पक्षी को अपने कब्जे में ले लिया है और अफरोज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उसके बयान दर्ज किए गए हैं और एक टीम मामले की जांच कर रही है।

इस बीच, पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने उत्तर प्रदेश के वन, वन्य जीवन के प्रधान मुख्य संरक्षक ममता संजीव दुबे को एक अनुरोध भेजा है, जिसमें उनका पुनर्वास करने और तुरंत कानपुर चिड़ियाघर से सारस को पक्षी के प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ने का अनुरोध किया गया है।

पेटा इंडिया क्रुएल्टी रिस्पांस कोऑर्डिनेटर सलोनी सकारिया ने एक अपील में कहा, एक चिड़ियाघर में रह रहे जानवर, जिन्होंने कोई अन्य जीवन के बारे में नहीं जाना है, अपने कारावास में विक्षिप्त और उदास रहते है।

–आईएएनएस

पीके/सीबीटी

Related Posts

ताज़ा समाचार

आईपीएल 2025: गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया

May 31, 2025
ताज़ा समाचार

केंद्र ने इंडिगो को टर्किश एयरलाइंस के साथ विमान लीज समझौता खत्म करने का दिया निर्देश

May 31, 2025
ताज़ा समाचार

लिवरपूल ने जेरेमी फ्रिम्पोंग को किया साइन, इससे पहले बायर लीवरकुसेन से जुड़े थे

May 31, 2025
Uncategorized

आईपीएल 2025: गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया

May 31, 2025
Uncategorized

आईपीएल 2025: गुजरात टाइटंस को मुंबई इंडियंस ने 20 रन से हराया

May 31, 2025
ताज़ा समाचार

सलमान खुर्शीद की टिप्पणी जम्मू-कश्मीर की जमीनी हकीकत : प्रवीण खंडेलवाल

May 30, 2025
Next Post
फतेहपुर सीकरी में विदेशी सैलानियों पर

फतेहपुर सीकरी में विदेशी सैलानियों पर

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

[email protected]

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

082935
Total views : 5883384
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In