लखनऊ, 23 जनवरी (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में 25 लाख 84 हजार 183 वोटर बढ़ गए हैं। मंगलवार को यह जानकारी निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई। मतदाताओं की अंतिम सूची जारी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान कुल 57,03,304 मतदाताओं से नाम जोड़े गए। वहीं कुल 31,19,121 मतदाताओं का नाम सूची से काट दिया गया। इस तरह से प्रदेश में मतदाताओं की संख्या में कुल वृद्धि 25,84,183 की हुई है।
निर्वाचन द्वारा प्रकाशित हुई अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या 15 करोड़ 29 लाख 24 हजार 62 हो गई। पहले ये संख्या 15 करोड़ 3 लाख, 39 हजार 879 थी। 18-19 साल के 15.57 लाख मतदाता निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी अंतिम मतदाता सूची में 18-19 आयु वर्ग के कुल 15.57 लाख मतदाता जोड़े गए हैं। यह कुल जोड़े गए नामों का 27.29 प्रतिशत है। निर्वाचक नामावली में वर्तमान में 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाताओं की संख्या 20.41 लाख है। पुनरीक्षण के दौरान कुल 57,03,304 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। इसमें 25,77,967 पुरुष, 31,24,901 महिला और 436 तृतीय लिंग के मतदाता हैं।
अंतिम मतदाता सूची में जेंडर रेशियों में भी बढ़ोतरी हुई है। मतदाता सूची में आलेख्य प्रकाशन के समय जेण्डर रेशियो 867 था, जो अंतिम प्रकाशित नामावली में 878 हो गई है। इस तरह से जेंडर रेशियो में 11 अंकों की वृद्धि हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण के दौरान 31.19 लाख मतदाताओं के नाम विभिन्न श्रेणियों के हटाया गया है। इसमें से 10.50 लाख मतदाताओं को मृत्यु के बाद हटाया गया है। वहीं 14.14 लाख शिफ्टेड श्रेणी और 6.21 लाख रिपीटेड श्रेणी में मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची सभी मतदेय स्थलों पर एक सप्ताह तक जन-सामान्य के लिए प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं।
उन्होंने कहा कि टोल फ्री नं. 1950 पर फोन करके और वोटर हेल्पलाइन एप (वीएचए) के माध्यम से भी अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं। साथ ही अपने बीएलओ से सम्पर्क करके भी अपना नाम देख सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची जारी होने से पहले विभिन्न राजनीतिक दलों से भी आपत्तियां मांगी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक विभिन्न राजनीतिक दलों की तरफ से जो भी आपत्तियां दी गईं थी उनका निस्तारण कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद भी मतदाता बन सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति मतदाता बनने के लिए ऑनलाइन वेबपोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म-छह भरना होगा।
–आईएएनएस
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