जबलपुर. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुविवि) में पदस्थ डिप्टी रजिस्ट्रार ने निलंबन कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद निलंबन आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
याचिकाकर्ता दीपेश मिश्रा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर प्रभारी अधिकारी के रूप में समय पर जवाब पेश नहीं करने के कारण उच्च शिक्षा विभाग ने 13 दिसम्बर को निलंबन का आदेश जारी किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि उक्त याचिका में जनवरी 2020 को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को ओआईसी बनाया गया था.
उस दौरान वह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार नहीं थे. तत्कालीन रजिस्ट्रार ने विभाग को वापस पत्र लिखकर बताया था कि याचिका में विश्वविद्यालय को अनावेदक नहीं बनाया गया था. विश्वविद्यालय के पक्षकार नहीं होने के कारण किसी अन्य को याचिका में ओआईसी बनाया था.
उन्हें मई 2020 में रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार मिला था. तत्कालीन रजिस्ट्रार के द्वारा भेजे गये पत्र के बाद प्रकरण में किसी अन्य व्यक्ति को ओआईसी नियुक्त किया गया था. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता के पक्ष में आंशिक राहत के आदेश जारी किये.