नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 1,204 करोड़ रुपये का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (टीकेटीआर) और एनएचएआई के बीच मध्यस्थता के मामले में, एक निष्पादन याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के आदेश के तहत कंपनी को 10 अगस्त को प्राप्त आदेश दिया। एनएचएआई को ब्याज सहित 1,204 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करानी होगी और टीकेटीआर को बैंक गारंटी के तहत इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
टीके टोल रोड 82 किमी लंबे चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 67 रोड) के माध्यम से त्रिची से तमिलनाडु में करूर तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
–आईएएनएस
सीबीटी
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नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 1,204 करोड़ रुपये का मध्यस्थता पुरस्कार जीता है।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (टीकेटीआर) और एनएचएआई के बीच मध्यस्थता के मामले में, एक निष्पादन याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के आदेश के तहत कंपनी को 10 अगस्त को प्राप्त आदेश दिया। एनएचएआई को ब्याज सहित 1,204 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करानी होगी और टीकेटीआर को बैंक गारंटी के तहत इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
टीके टोल रोड 82 किमी लंबे चार लेन राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 67 रोड) के माध्यम से त्रिची से तमिलनाडु में करूर तक कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (टीकेटीआर) और एनएचएआई के बीच मध्यस्थता के मामले में, एक निष्पादन याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के आदेश के तहत कंपनी को 10 अगस्त को प्राप्त आदेश दिया। एनएचएआई को ब्याज सहित 1,204 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करानी होगी और टीकेटीआर को बैंक गारंटी के तहत इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (टीकेटीआर) और एनएचएआई के बीच मध्यस्थता के मामले में, एक निष्पादन याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के आदेश के तहत कंपनी को 10 अगस्त को प्राप्त आदेश दिया। एनएचएआई को ब्याज सहित 1,204 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करानी होगी और टीकेटीआर को बैंक गारंटी के तहत इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टीके टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड (टीकेटीआर) और एनएचएआई के बीच मध्यस्थता के मामले में, एक निष्पादन याचिका में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त के आदेश के तहत कंपनी को 10 अगस्त को प्राप्त आदेश दिया। एनएचएआई को ब्याज सहित 1,204 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा करानी होगी और टीकेटीआर को बैंक गारंटी के तहत इसे वापस लेने की अनुमति दी जाएगी।
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
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रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एक फाइलिंग में कहा कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज घटाने में किया जाएगा।
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