जबलपुर. स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट समीर कुमार मिश्र की अदालत ने रेलवे स्टेशन में अमानक खाद्य सामग्री विक्रय के आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई न किए जाने के रवैये को आड़े हाथों लिया. अदालत ने पश्चिम मध्य रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब तलब किया है.
स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि रेल प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन में खाद्य सामग्री विक्रय की अनुमति के पूर्व शर्तें लगाई जाती हैं. इनके अंतर्गत अमानक खाद्य सामग्री पाए जाने अथवा साफ.-सफाई का अभाव पाए जाने की सूरत में कार्रवाई का प्रावधान किया जाता है.
इसके बावजूद वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा की टीम ने धरपकड़ कार्रवाई के बाद आरोपियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई नहीं की. यह लापरवाही भरा रवैया आरोपियों को बचाने के प्रयास का है. यह रवैया प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध की परिधि में आता है. जिसके तहत अन्वेषण का निर्देश जारी करने से पूर्व वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ. मधुर वर्मा से स्पष्टीकरण तलब किया जाना आवश्यक है. इसलिए उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है.
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