नई दिल्ली, 13 फरवरी (आईएएनएस)। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत यात्री अब अपनी किसी अन्य को भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
देश में लाखों की संख्या में यात्री सफर करते हैं, इसी के मद्देनजर रेल ने अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे में कोच की बेहतर डिजाइन से लेकर ट्रेन की रफ्तार, प्लेटफॉर्म तथा ट्रेन कोच की सफाई पर ध्यान दिया है। अब रेलवे ने सफर के दौरान यात्रियों के कई विकल्प खुले रखे हैं। इसी लिहाज से रेलवे ने अब यात्रियों को टिकट ट्रांफर करने का भी विकल्प दिया है। रेलवे के इस इस नए नियम का उद्देश्य यात्रियों को सफर का शानदार अनुभव देना है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमारी ट्रेन टिकट पर किसी दूसरे व्यक्ति को यात्रा करना पड़ता है। ऐसे में अक्सर कई बार लोग सवाल करते हैं कि क्या हमारे टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रेन में सफर कर सकता है। भारतीय रेलवे ने इसे देखते हुए ट्रेन टिकट ट्रांसफर करने का एक खास नियम को बनाया है। यानि यात्री अपना टिकट परिवार के सदस्य को जैसे- माता, पिता,भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति, पत्नी को ट्रांसफर कर सकता हैं। सकरुलर में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अपना ट्रेन टिकट परिवार के सदस्य (ब्लड रिलेशन) को यात्रा करने के लिए दे सकता है।
गौरतलब बात है कि इसके लिए सफर करने वाले यात्री को अपना आवेदन पत्र स्टेशन मास्टर को देना होगा। इसके बाद स्टेशन मास्टर आपको ट्रेन में संबंधित व्यक्ति की यात्रा करने लिए अनुमति दे देगा। साथ ही इसके लिए यात्री को 24 घंटे पहले ही आवेदन देना होगा। वहीं अगर किसी शादी में जाने वाले लोगों के सामने ऐसी स्थिति आती है तो शादी और पार्टी के आयोजक को 48 घंटे पहले जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है।
सबसे जरूरी बात यह भी है कि टिकट सिर्फ एक ही बार ट्रांसफर हो सकती है।
–आईएएनएस
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