जबलपुर. नगर निगम द्वारा इंद्रा मार्केट में संचालित रैन बसेरा का सुपरवाईजर आश्रय स्थल पर रुकने वालों से अवैध रुपये वसूलता था. जिसका खुलासा रांझी तहसीलदार की जांच में हुआ. तहसीलदार के प्रतिवेदन पर सिविल लाईन पुलिस ने सुपरवाईजर जितेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.
पुलिस ने बताया कि रांझी तहसीलदार राजीव मिश्रा ने प्रतिवेदन पेश किया. जिसमें उन्होंने बताया कि नगर पालिक निगम जबलपुर अंतर्गत संचालित रैन बसेरा में अवैध रूप से पैसे के लेनदेन की शिकायत प्राप्त हुई थी. जिसके संबंध में जांच उपरांत 6 दिसंबर 2024 को जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया. जांच में पाया गया कि सेफ एप्रोच संस्था के सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा आश्रय स्थल में आने वाले लोगों से पैसे लिये जाने के निर्देश दिये गये थे.
जिसके पालन में केयरटेकर द्वारा आश्रय स्थल में रुके हुये कुछ लोगों से नगद ऑनलाइन पैसे प्राप्त किया जाना स्वीकार किया गया. रैन बसेरा से जब्त किये गये रजिस्टर में उक्त अवधि में दर्ज लोगों को रेडम कलिंग कराई जाने पर 9 लोगों द्वारा रुकने के एवज में पैसे लिये जाने की पुष्टि की गयी है. रैन बसेरा में रुकने हेतु 50 रुपये की मांग की जाना पाया गया है.
जांच में सेफ एप्रोच संस्था के तत्कालीन सुपरवाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा एवं केयरटेकर राम बहादुर पटेल की विभिन्न ऑडियो रिकॉर्डिंग के सुनने उपरांत स्पष्ट है कि सुपरवाइजर वाइजर जितेन्द्र विश्वकर्मा द्वारा केयरटेकर से नियमित रूप से रैन बसेरा में रुके हुए लोगों से प्राप्त राशि का हिसाब लिया जाता था एवं प्राप्त राशि केयरटेकर से नगद ऑनलाइन ली जाती थी.
केयरटेकर द्वारा सुपरवाइजर को ऑनलाइन राशि प्रेषित किये जाने के संबंध में फोन-पे एप पर किये गये पेमेंट के स्क्रीनशॉट भी जांच के दौरान उपलब्ध कराये गये. जिससे केयरटेकर द्वारा लोगों से राशि ली जाकर जितेन्द्र विश्वकर्मा को नियमित रूप से राशि दिये जाने की पुष्टि होती है. पुलिस ने आरोपी सुपर वाईजर जितेन्द्र विश्वकर्मा के विरुद्ध धारा 319(2), 318(4) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.