चंडीगढ़, 17 फरवरी (आईएएनएस)। हरियाणा के रोहतक में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार यादव ने शुक्रवार को 1997 के दोहरे विस्फोट मामले में आरोपी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा को बरी कर दिया है।
अजमेर सेंट्रल जेल में बंद टुंडा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। उत्तर प्रदेश के रहने वाले टुंडा पर बम बनाने और अंडरवल्र्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी होने का आरोप था। हरियाणा में कई विस्फोट मामलों में टुंडा का नाम था।
22 जनवरी 1997 को रोहतक में हुए दो बम विस्फोटों में कई लोग घायल हुए थे। एक विस्फोट पुरानी सब्जी मंडी इलाके में और दूसरा किल्ला रोड पर 30 मिनट के अंतराल में हुआ था।
–आईएएनएस
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