लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
–आईएएनएस
डीकेएम/एसकेपी
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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
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उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
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मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
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मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
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बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।
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लखनऊ, 30 जुलाई (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून में कई ऐसी धाराएं शामिल की जा रही हैं, जो काफी सख्त हैं। योगी सरकार लव जिहाद के मुद्दे पर गंभीर हो गई है। नए कानून का ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने विरोध किया है और कहा है कि नए कानून की प्रदेश में कोई जरूरत नहीं है।
उन्होंने एक वीडियो संदेश के माध्यम से लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए कानून को विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मालूम हुआ है कि सरकार यूपी विधानसभा में लव जिहाद के संबंध में नया कानून ला रही है, इसे विधानसभा में रखा जाएगा। लव जिहाद को लेकर जो पहले काननू हैं, उसका ही पालन किया जाना चाहिए।
मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि योगी सरकार द्वार लाए जा रहे नए कानून की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इस कानून में सख्त से सख्त धाराएं शामिल की जा रही हैं। जबकि, धर्म स्थल विधेयक और लव जिहाद पर इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्हीं धाराओं में पुलिस द्वारा एफआईआर लिखी जाए।
उन्होंने कहा कि जहां तक नए कानून का सवाल है तो यह नया कानून यूपी में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को भयभीत करने के लिए लाया जा रहा है। कानून को चुस्त और दुरुस्त रखना सरकार का काम है, और सरकार इसे लेकर बेहतर काम कर रही है, लेकिन इन सबमें नया कानून लाना, साबित करता है कुछ तबकों को भयभीत किया जाएगा।
बता दें इस कानून में उम्र कैद तक की सजा का प्रवधान है, कई अपराधों की सजा दोगुनी कर दी गई है और कई अपराध लव जिहाद में जोड़ दिए गए हैं।