deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home जबलपुर

वक्फ बोर्ड को निजी संपत्ति के मामले में चुनौती

हाईकोर्ट ने यथास्थिति के निर्देश देते हुए मांगा जवाब

Reporter Desk by Reporter Desk
January 19, 2025
in जबलपुर, ताज़ा समाचार
0
वक्फ बोर्ड को निजी संपत्ति के मामले में चुनौती

वक्फ बोर्ड को निजी संपत्ति के मामले में चुनौती

0
SHARES
5
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

जबलपुर. निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज किये जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने वक्फ बोर्ड को यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश दिये है. इसके साथ ही अनावेदक मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.

यह मामला याचिकाकर्ता रीवा निवासी हाजी मोहम्मद अली की ओर से दायर किया गया है. जिनकी ओर से अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने पक्ष रखा. जिन्होंने बताया कि कि लगभग 100 साल पहले याचिकाकर्ता के बाबा स्व. अब्दुल मन्नान ने अपने पूर्वज हाजी सैयद जहूर अली शाह के नाम की दरगाह अपने मालिकाना हक की अमहिया रीवा स्थित प्रश्नाधीन भूमि पर बनाई थी.

READ ALSO

‘जिंदगी को रोमांटिक बनाने की कोशिश’, उर्मिला मातोंडकर ने किया शाहरुख का आइकॉनिक पोज

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा: सीएम माझी

जिसे याचिकाकर्ता एवं उसके किसी भी पूर्वज ने वक्फ बोर्ड को कभी भी दान या समर्पित नहीं किया. इसके बावजूद वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता एवं उसके किसी भी पूर्वज को बिना सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए प्रश्नाधीन संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लिया.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

यह है मामला-

दरअसल 1924-25 के पूर्व याचिकाकर्ता के बाबा स्व. अब्दुल मन्नान ने अपने मालिकाना हक की 400 वर्ग फीट भूमि पर अपने पूर्वज हाजी सैयद जहूर अली शाह के नाम की दरगाह बनाई एवं 800 वर्ग फीट भूमि को खाली रखकर उसका उपयोग करते रहे जो याचिका की प्रश्नाधीन संपत्ति है.

1977 में उनकी मृत्यु के बाद याचिकाकर्ता के पिता स्व. अनवारूल हक प्रश्नाधीन संपत्ति की देखभाल करते रहे एवं पंजीकृत वसीयतनामा 19 सितंबर, 2016 द्वारा याचिकाकर्ता को प्रश्नाधीन संपत्ति की देखभाल के लिए मुतवल्ली बनाया. 30 नवंबर, 2020 को अपने पिता की मृत्यु के बाद से प्रश्नाधीन संपत्ति में काबिज रहकर उसकी देखभाल कर रहा है.

ADVERTISEMENT

याचिकाकर्ता एवं उसके किसी भी पूर्वज ने कभी भी प्रश्नाधीन संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दान एवं समर्पित नहीं किया, फिर भी वक्फ बोर्ड ने याचिकाकर्ता के अधिपत्य की निजी प्रश्नाधीन संपत्ति को याचिकाकर्ता एवं उसके किसी भी पूर्वज को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया.

इस तथ्य की जानकारी मिलने पर हाईकोर्ट की शरण ली गई है. याचिकाकर्ता की निजी प्रश्नाधीन संपत्ति को वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति दर्ज करने की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किये जाने की मांग की गई है.

Reporter Desk

Tags: वक्फ बोर्ड

Related Posts

ताज़ा समाचार

‘जिंदगी को रोमांटिक बनाने की कोशिश’, उर्मिला मातोंडकर ने किया शाहरुख का आइकॉनिक पोज

September 13, 2025
ताज़ा समाचार

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा: सीएम माझी

September 13, 2025
ताज़ा समाचार

रूस के कामचटका में 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी की चेतावनी जारी

September 13, 2025
ताज़ा समाचार

मुंबई हवाई अड्डे पर फर्जी पासपोर्ट के साथ नेपाली और बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार

September 13, 2025
ताज़ा समाचार

पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम, पीएम मोदी ने वर्चुअली दिखाई 3 ट्रेनों को हरी झंडी

September 13, 2025
ताज़ा समाचार

भोपाल: ‘लव जिहाद’ मामले में बुलडोजर कार्रवाई, आरोपियों के घरों को निशाना बनाया गया

September 13, 2025
Next Post
हाईकोर्ट: सही उत्तर होने के बावजूद उसके नंबर क्यों नहीं दिए?

यूका के जहरीले कचरे पर वैज्ञानिक रिपोर्ट

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

099262
Total views : 5975599
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In