deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम रोक, जयराम रमेश ने कहा- संवैधानिक मूल्यों की जीत

देशबन्धु by देशबन्धु
September 15, 2025
in राष्ट्रीय
0
वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम रोक, जयराम रमेश ने कहा- संवैधानिक मूल्यों की जीत
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 15 सितंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह उन सभी सदस्यों की जीत है, जिन्होंने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में विस्तृत असहमति नोट दर्ज कराए थे।

READ ALSO

पीएम मोदी ने बिहार को दिया 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन

नोएडा : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया गौशाला का निरीक्षण, चारे और पानी की खामियों पर जताई नाराजगी

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 पर आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश न केवल उन दलों के लिए एक बड़ी जीत है जिन्होंने संसद में इस मनमाने कानून का विरोध किया था, बल्कि संयुक्त संसदीय समिति के उन सभी सदस्यों के लिए भी जिन्होंने विस्तृत असहमति पत्र प्रस्तुत किए थे, जिन्हें तब नजरअंदाज कर दिया गया था, लेकिन अब वे सही साबित हुए हैं। यह आदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मूल कानून में निहित शरारती इरादों को दूर करने में काफी मददगार साबित होगा।”

ADVERTISEMENT

उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के वकीलों ने तर्क दिया था कि इस कानून के परिणामस्वरूप एक ऐसा ढांचा तैयार होगा जहां कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के समक्ष संपत्ति की स्थिति को चुनौती दे सकेगा और ऐसे मुकदमे के दौरान संपत्ति की स्थिति अनिश्चित रहेगी। इसके अतिरिक्त, केवल पांच वर्षों से वकालत करने वाला कोई ‘मुस्लिम’ ही वक्फ को दान दे सकता है। इन धाराओं के पीछे की मंशा हमेशा स्पष्ट रही है- मतदाताओं को भड़काए रखना और धार्मिक विवादों को भड़काने वालों को शामिल करने के लिए एक प्रशासनिक ढाँचा तैयार करना।”

कांग्रेस नेता ने पोस्ट में आगे कहा कि इस आदेश के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की शक्तियों पर रोक लगा दी है। इसके अलावा, मौजूदा वक्फ संपत्तियों को संदिग्ध चुनौतियों से बचाया और नियम बनने तक मुस्लिम होने के प्रमाण की आवश्यकता वाले प्रावधान पर 5 साल के लिए रोक लगा दी। हम इस आदेश का स्वागत न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक मूल्यों की जीत के रूप में करते हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का अभ्यास करने की अनिवार्यता वाले प्रावधान पर तब तक रोक लगा दी, जब तक कि संबंधित नियम नहीं बन जाते। इसके अलावा, अब कलेक्टर को प्रॉपर्टी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

अपने अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य वक्फ बोर्डों में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होने चाहिए, जबकि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे।

–आईएएनएस

पीएसके

देशबन्धु

Related Posts

राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने बिहार को दिया 40,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात, पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन

September 15, 2025
नोएडा : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया गौशाला का निरीक्षण, चारे और पानी की खामियों पर जताई नाराजगी
राष्ट्रीय

नोएडा : डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने किया गौशाला का निरीक्षण, चारे और पानी की खामियों पर जताई नाराजगी

September 15, 2025
पंजाब बाढ़: राहुल गांधी का प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा- हर पीड़ित परिवार के साथ हूं
राष्ट्रीय

पंजाब बाढ़: राहुल गांधी का प्रभावित इलाकों का दौरा, कहा- हर पीड़ित परिवार के साथ हूं

September 15, 2025
जमशेदपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या, दो गिरफ्तार, चार फरार
राष्ट्रीय

जमशेदपुर में युवक की धारदार हथियार से हत्या, दो गिरफ्तार, चार फरार

September 15, 2025
इंदौर में युवती ने जहर खाया, फिर खुद को आग लगाकर दी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच
राष्ट्रीय

इंदौर में युवती ने जहर खाया, फिर खुद को आग लगाकर दी जान, पुलिस कर रही मामले की जांच

September 15, 2025
भेदभाव की ‘गर्म हवाओं’ के बीच ‘ठंडी हवा’ जैसा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : मोहिबुल्लाह नदवी
राष्ट्रीय

भेदभाव की ‘गर्म हवाओं’ के बीच ‘ठंडी हवा’ जैसा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला : मोहिबुल्लाह नदवी

September 15, 2025
Next Post
वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आएंगे सकारात्मक परिणाम : विश्वास सारंग

वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से आएंगे सकारात्मक परिणाम : विश्वास सारंग

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

100611
Total views : 5979522
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In