चेन्नई, 28 फरवरी (आईएएनएस)। मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वेलमुरुगन आदिवासी महिलाओं के तीन दशक पुराने बलात्कार और हमले के मामले में फैसला सुनाने से पहले 4 मार्च को वचाथी आदिवासी बस्ती का दौरा करेंगे।
अदालत ने सोमवार को उन दोषियों की अपील पर आदेश सुरक्षित रखा, जो तमिलनाडु के राजस्व, पुलिस और वन विभागों के अधिकारी थे।
20 जून, 1992 को सरकारी कर्मचारियों को 18 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार, 100 से अधिक पुरुषों पर हमला करने और मवेशियों की हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था, जब वे चंदन की तस्करी के मामले की जांच करने और वन लुटेरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए दो दिनों के लिए गांव आए थे।
जांच अधिकारियों के मुताबिक इस मामले में 155 वनकर्मी, 108 पुलिसकर्मी और छह राजस्व अधिकारी शामिल थे।
मामले की जांच सीबीआई ने की थी और एक विशेष अदालत ने 29 सितंबर, 2011 को 269 लोगों को दोषी ठहराया था। दोषियों ने मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसने अब फैसला सुरक्षित रख लिया है।
–आईएएनएस
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