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Home ताज़ा समाचार

विधायक की कोर्ट मेंं याचिका : पुलिस पर निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप

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July 17, 2023
in ताज़ा समाचार
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कोलकाता, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसडी) के एकमात्र विधायक ने सोमवार को कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य पुलिस पर उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया।

सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

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कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

–आईएएनएस

सीबीटी

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कोलकाता, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसडी) के एकमात्र विधायक ने सोमवार को कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य पुलिस पर उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया।

सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

–आईएएनएस

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कोलकाता, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसडी) के एकमात्र विधायक ने सोमवार को कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य पुलिस पर उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया।

सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

–आईएएनएस

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कोलकाता, 17 जुलाई (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर विधानसभा क्षेत्र से ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट (एआईएसडी) के एकमात्र विधायक ने सोमवार को कलकत्ता उच्‍च न्‍यायालय में एक याचिका दायर कर राज्य पुलिस पर उन्हें अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया।

सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

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सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

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सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

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सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

8 जून को त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली के लिए मतदान की तारीख घोषित होने के बाद से भांगर में काफी हिंसा देखी गई। एआईएसएफ और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के बीच झड़प के बाद भांगर में चार लोगों के हताहत होने की खबर है।

बाद के चरण में भांगर में धारा 144 लागू कर दी गई।

रविवार को, जैसे ही सिद्दीकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया। एआईएसएफ विधायक को मौके पर मौजूद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी बातचीत करते भी देखा गया।

यहां तक कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने के सिद्दीकी के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने विधायक को बताया कि भांगर में तब तक प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों से अगले निर्देश नहीं मिलते।

जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

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सिद्दीकी के वकील फिरदौस शमीम ने याचिका दायर करते हुए राज्य पुलिस पर उनके मुवक्किल के मामले में अति सक्रिय होने का आरोप लगाया है। उन्होंने उस कानूनी प्राधिकार पर भी सवाल उठाया, जिसके आधार पर राज्य पुलिस एक निर्वाचित विधायक को उस निर्वाचन क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों में प्रवेश करने से रोक सकती है, जहां से वह निर्वाचित हुआ है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जय सेनगुप्ता की एकल-न्यायाधीश पीठ ने याचिका स्वीकार कर ली है। चालू सप्ताह के दौरान किसी भी दिन मामले की सुनवाई होगी।

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जिद पर अड़े सिद्दीकी रविवार सुबह से दोपहर तक वहीं इंतजार करते रहे और आखिरकार पीछे हट गए।

आख़िरकार सोमवार सुबह उन्होंने पुलिस पर जानबूझकर उन्हें अपने ही विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग की।

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