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Home ताज़ा समाचार

विवेकानंद हत्याकांड : सीबीआई ने कडप्पा सांसद को नया नोटिस जारी किया

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May 16, 2023
in ताज़ा समाचार
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विवेकानंद हत्याकांड : सीबीआई ने कडप्पा सांसद को नया नोटिस जारी किया
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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

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सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

–आईएएनएस

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

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हैदराबाद, 16 मई (आईएएनएस)। सीबीआई ने मंगलवार को कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी को एक नया नोटिस जारी किया है। नोटिस में सांसद को आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी की हत्या के मामले में 19 मई को पेश होने के लिए कहा गया है।

सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं। एजेंसी ने उन्हें 19 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है।

सीबीआई ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सांसद को नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस का जवाब देते हुए फिलहाल पेश नहीं होने की बात कही और चार दिन का समय मांगा। अब सीबीआई ने उन्हें ताजा नोटिस जारी किया है।

सांसद ने तर्क दिया था कि उनके संसदीय क्षेत्र में उनके कार्यक्रम पूर्व निर्धारित हैं, उन्होंने सीबीआई को अवगत कराया था कि वह अल्प सूचना पर उपस्थित होने में असमर्थ थे।

हैदराबाद से मंगलवार सुबह अविनाश रेड्डी कडप्पा जिले के पुलिवेंदुला के लिए रवाना हुए थे। सीबीआई का नोटिस सांसद को उस समय मिला जब वह अपने गृहनगर के रास्ते में थे।

सीबीआई कडप्पा सांसद से चार बार पहले पूछताछ कर चुकी है। सांसद ने पिछले महीने अग्रिम जमानत के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई 5 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी। अदालत ने मामले में सीबीआई को उनके खिलाफ कोई कठोर कदम उठाने से रोकने का आदेश पारित करने से इनकार कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने मामले की जांच पूरी करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले सीबीआई के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की थी।

गौरतलब है कि विवेकानंद रेड्डी की चुनाव से कुछ हफ्ते पहले 15 मार्च 2019 को पुलिवेंदुला स्थित उनके आवास पर उनकी हत्या कर दी गई थी। राज्य के 68 वर्षीय पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद अपने घर पर अकेले थे, तभी अज्ञात लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी थी।

कुछ रिश्तेदारों पर शक जताने वाली उनकी बेटी सुनीता रेड्डी की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई ने 2020 में इस मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में सुनीता रेड्डी की याचिका पर केस हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था। पिछले महीने सीबीआई ने अविनाश रेड्डी के पिता वाईएस भास्कर रेड्डी को गिरफ्तार किया था।

एजेंसी ने कई मौकों पर सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि भास्कर रेड्डी, अविनाश रेड्डी और उनके फॉलोअर देवीरेड्डी शिव शंकर रेड्डी ने विवेकानंद रेड्डी की हत्या की साजिश रची क्योंकि उन्होंने अविनाश रेड्डी को कडप्पा लोकसभा से टिकट का विरोध किया था।

अविनाश रेड्डी ने अपने और अपने पिता पर लगे आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि सीबीआई ने मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों की अनदेखी की।

–आईएएनएस

एफजेड/एएनएम

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