नई दिल्ली, 1 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को साहिल के खिलाफ दायर पुलिस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जिसने 28 मई को शहर के शाहबाद डेयरी इलाके में अपनी पूर्व प्रेमिका की कई बार चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी थी।
सूत्रों ने बताया कि 28 जून को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कृत्य) के तहत 640 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था।
उपरोक्त धाराओं के अलावा, आरोपी पर शस्त्र अधिनियम, पोक्सो अधिनियम की धारा 12 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी आरोप लगाए गए हैं।
रोहिणी कोर्ट ने अब मामले पर आगे विचार के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है।
शाहबाद डेयरी की जेजे कॉलोनी की रहने वाली 16 वर्षीय पीड़िता को आरोपी ने 20 से अधिक बार चाकू मारा था। साथ ही उस पर पत्थर से भी वार किया।
पुलिस ने फ्रिज-एसी रिपेयरिंग मैकेनिक का काम करने वाले 20 वर्षीय आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है।
घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।
–आईएएनएस
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