जबलपुर. हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अंतरिम आदेश के तहत याचिकाकर्ता शिक्षिका के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है. एकलपीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षिका के अभ्यावेदन का निराकरण 15 दिनों में करने के निर्देष भी दिये है. एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की है.
पन्ना निवासी अनामिका सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी नियुक्ति 6 अक्टूबर 2021 में पवई में उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद संस्कृत विषय में हुई थी. याचिकाकर्ता ने 14 अक्टूबर 2021 को जॉइनिंग दी. पवई स्कूल में याचिकाकर्ता अकेली संस्कृत की शिक्षक है.
लोक शिक्षण संचालनालय ने 4 अक्टूबर 2024 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को सरप्लस बताते हुए उसे पन्ना के स्कूल में स्थानांतरित कर दिया. याचिका में कहा गया था कि स्कूल में संबंधित विषय का कोई षिक्षक नहीं है. जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी.
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स्थानांतरण के संबंध में उसने विभाग स्तर पर अभ्यावेदन भी दिया था परंतु उस पर कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई. जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेष जारी किये. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित रायजादा व अहमद वाहिद हुसैन ने पक्ष रखा.