नई दिल्ली, 29 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस अंतरिम फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें राज्य के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ एक कथित भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई जांच पर रोक लगा दी गई थी।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, सी.टी. रविकुमार और संजय कुमार की पीठ ने उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।
शिवकुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही सुनवाई के अंतिम चरण में है और उसके अंतरिम निर्देश में शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
पीठ ने सीबीआई की अपील पर विचार करने से इनकार करते हुए आदेश दिया, “चूंकि वर्तमान विशेष अनुमति याचिका पूरी तरह से एक अंतरिम आदेश से उत्पन्न हुई है, इसलिए हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।”
हालाँकि, शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को लंबित कार्यवाही के शीघ्र निपटान के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता दी।
जून में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और न्यायमूर्ति एम.जी.एस. कमल की खंडपीठ ने तत्कालीन भाजपा नीत राज्य सरकार द्वारा खनन और रियल एस्टेट गतिविधियों से संबंधित मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत शिवकुमार के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी देने के फैसले पर रोक लगा दी।
इससे पहले, एकल न्यायाधीश पीठ ने स्थगन आदेश को हटा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की गई थी।
–आईएएनएस
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