नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और दिलीप कुमार पांडेय को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
–आईएएनएस
पीके/एसकेपी
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नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और दिलीप कुमार पांडेय को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और दिलीप कुमार पांडेय को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 24 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, सौरभ भारद्वाज और दिलीप कुमार पांडेय को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू और उनके बेटे के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा कि प्रथम ²ष्टया अंतरिम राहत देने का मामला बनता है।
आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ जाजू द्वारा दायर एक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि आप नेताओं ने 22 जनवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए आप नेताओं को इस मामले से संबंधित सोशल मीडिया पर सभी पोस्ट हटाने का निर्देश दिया।
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आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
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जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।
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आदेश में कहा गया है: प्रतिवादियों को 2 दिनों के भीतर वादी से संबंधित अपमानजनक पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया जाता है, ऐसा न करने पर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाएगा। प्रतिवादियों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे अभियोगी के खिलाफ किसी भी अपमानजनककंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करने से खुद को रोकें।
जाजू ने पहले आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा था जिसमें उनसे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लेने और सोशल मीडिया के सभी संदर्भों को हटाने को कहा था।