नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
–आईएएनएस
सीबीटी
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नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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नई दिल्ली, 7 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर के टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया।
पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
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6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
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पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
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चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
6 जनवरी को पूनावाला ने अदालत में एक आवेदन दिया था। इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं के साथ-साथ गर्म कपड़े खरीदने के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करने की मांग की थी।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद कोर्ट ने मामले की जांच के लिए 21 फरवरी की तारीख तय की है।
सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान जब पूनावाला को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविरल शुक्ला के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था, तो उसने दलील दी थी कि वह अपना वकील बदलना चाहता है।
पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
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सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
पूनावाला पर वाकर की हत्या करने और फिर उसके शरीर को कई टुकड़ों में काटने और उन्हें तीन महीने की अवधि में छतरपुर वन क्षेत्र में निपटाने से पहले एक रेफ्रिजरेटर में रखने का आरोप लगाया गया है।
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पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
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सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट फॉरेंसिक और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर तैयार की गई है, इसमें करीब 100 गवाह हैं।
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पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
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पुलिस ने 24 जनवरी को इस मामले में आरोप पत्र दायर किया था। अदालत ने पूनावाला की हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी थी।
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पूनावाला ने पढ़ने के लिए कानून की किताबों की मांग की थी। अदालत ने जेल अधिकारियों को उसे गर्म कपड़े मुहैया कराने का भी निर्देश दिया था।
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