नई दिल्ली, 31 दिसंबर (आईएएनएस)। संगठित अपराध की सामान्य परिभाषा में ‘जनता की मांग’ से प्रेरित अवैध गतिविधियों से मुनाफा कमाने वाला एक निरंतर आपराधिक उद्यम शामिल है।
सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और डराने-धमकाने का इस्तेमाल इसके संचालन की विशेषता बताते हैं। इसके जवाब में, भारत कानून के माध्यम से संगठित अपराध के विशिष्ट पहलुओं को लक्षित करते हुए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाता है।
हालांकि कोई भी समेकित कानून सीधे तौर पर संगठित अपराध को संबोधित नहीं करता है, लेकिन नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी, पैसे लेकर किसी और के कहने पर हत्या, मनी लॉन्ड्रिंग और तस्करी को संबोधित करने वाले कानून सामूहिक रूप से इस खतरे से निपटते हैं।
संगठित अपराध को रोकने में भारतीय दंड संहिता की सीमाओं को पहचानते हुए, विशेष कानून बनाए गए, जिससे जांच एजेंसियों को बढ़ी हुई शक्तियां मिलीं।
अधिवक्ता अनंत मलिक ने कहा, “एक उल्लेखनीय कानून महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 है, जिसे शुरू में महाराष्ट्र में पेश किया गया था और बाद में दिल्ली, गुजरात और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया। यह कानून पुलिस को विस्तारित हिरासत अवधि, हिरासत में किए गए कबूलनामे की स्वीकार्यता का अधिकार देता है, और कड़ी जमानत शर्तें संभावित अपराधियों के लिए निवारक के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि, सरकार द्वारा ऐसी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के बारे में चिंताएं बनी हुई हैं।”
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 धारा 45 के तहत सख्त जमानत शर्तों के साथ संगठित अपराध के वित्तीय पहलू को लक्षित करता है। मलिक ने कहा, “इसी तरह, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाता है, और वाणिज्यिक मात्रा में ड्रग्स बरामद होने पर सजा और जमानत की कड़ी शर्तों का प्रावधान करता है।
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम जैसे निवारक कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा और संरक्षा में योगदान करते हैं।
मजबूत कानूनी शस्त्रागार के बावजूद, संगठित अपराध एक चुनौती बना हुआ है। मलिक ने अपराध दर पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी पुलिसिंग और निवारक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया, सुझाव दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनों को मजबूत करना एक मौलिक निवारक के रूप में काम कर सकता है।
अंत में, मलिक के अनुसार, भारत में संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में कानून प्रवर्तन को सशक्त बनाने और विधायी शक्तियों के संभावित दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के बीच एक नाजुक संतुलन शामिल है।
आईएएनएस से बात करते हुए, जेएसए एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर के पार्टनर और अटॉर्नी, कुमार किसलय ने कहा कि एक उल्लेखनीय चुनौती अमेरिका के रैकेटियर प्रभावित और भ्रष्ट संगठन अधिनियम (आरआईसीओ) के समान एक केंद्रीकृत कानून की अनुपस्थिति बनी हुई है, जिसने कुख्यात अमेरिकी माफिया की रीढ़ की हड्डी को सफलतापूर्वक तोड़ दिया है।
किसलय ने कहा, “भारतीय कानून विभिन्न क्षेत्रों में संगठित अपराध से निपटते हैं। हालांकि, बिखरी हुई व्यवस्था अपराधियों के लिए सिस्टम को चुनौती देना और खामियों का इस्तेमाल करना आसान बनाती है। इसके अलावा, संगठित अपराध की सीमा पार प्रकृति भी असली अपराधी को पकड़ना मुश्किल और निराशाजनक बनाती है।”
संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और सहयोग महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभरता है।
किसलय ने कहा, एक केंद्रीकृत कमांड संरचना की कमी अक्सर विभिन्न एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने और सहयोगात्मक प्रयासों में बाधा डालती है।
संगठित अपराध को रोकने में सफल उपायों का उदाहरण पेश करते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने विशेष कार्य बल या अपराध शाखाएं जैसी केंद्रीकृत इकाइयां स्थापित कीं, और विभिन्न प्रवर्तन संस्थाओं के बीच तालमेल को बढ़ावा दिया।
संगठित अपराध से निपटने के प्रयासों को आपराधिक दायरे से परे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर अनजाने में समन्वय की कमी और राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल है।
किसलय ने कहा, “प्रयासों को सुव्यवस्थित करना और एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण स्थापित करना इस खतरनाक खतरे के खिलाफ देश के संकल्प को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काम कर सकता है।”
–आईएएनएस
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