नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेटा को पत्र लिखकर गत 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण माँगा है। एक सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी।
इन चारों को 13 दिसंबर को लोक सभा और संसद भवन परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।
झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है।
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना) और धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) शामिल हैं।
झा ने संसद के बाहर अमोल और नीलम द्वारा किये गये विरोध-प्रदर्शन का वीडियो बनाने के बाद उसे साझा भी किया था।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 18 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेटा को पत्र लिखकर गत 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण माँगा है। एक सूत्र ने सोमवार को यह जानकारी दी।
इन चारों को 13 दिसंबर को लोक सभा और संसद भवन परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।
झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है।
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना) और धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) शामिल हैं।
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इन चारों को 13 दिसंबर को लोक सभा और संसद भवन परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।
झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है।
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना) और धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) शामिल हैं।
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इन चारों को 13 दिसंबर को लोक सभा और संसद भवन परिसर के बाहर से गिरफ्तार किया गया था।
झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है।
पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना) और धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) शामिल हैं।
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पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में उनके खिलाफ दर्ज मामले में यूएपीए की धारा 16 और 18 के साथ आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 452 (अतिक्रमण), 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवकों को बाधा पहुंचाना) और धारा 353 (लोक सेवकों को ड्यूटी से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) शामिल हैं।
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झा की निशानदेही पर जले हुए फोन की बरामदगी के बाद, पुलिस ने पहले से दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड संहिता की धारा 201 (सबूत नष्ट करना/साक्ष्य गायब करना) जोड़ने का फैसला किया है।
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