नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
–आईएएनएस
केसी/एएनएम
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
–आईएएनएस
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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नई दिल्ली, 25 मार्च (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद से अयोग्य घोषित किए जाने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सजा पर विधायकों की पूर्ण और स्वत: अयोग्यता के प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई है।
आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।
–आईएएनएस
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आभा मुरलीधरन की ओर से अधिवक्ता दीपक प्रकाश द्वारा दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि जनप्रतिनिधित्व कानून (आरपीए), 1951 की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता को मनमाना, अवैध और समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता, मलप्पुरम की सामाजिक कार्यकर्ता, ने लोकसभा सचिवालय द्वारा शुक्रवार को सांसद के रूप में गांधी की अयोग्यता का हवाला देते हुए मांग की कि आरपीए की धारा 8 (3) के तहत स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है। कोलार में 2019 में एक रैली में सभी चोरों के पास मोदी उपनाम क्यों के रूप में उनकी टिप्पणी के लिए 23 मार्च को सूरत की अदालत द्वारा उन्हें दोषी ठहराए जाने और दो साल की सजा दिए जाने के बाद सचिवालय ने अधिसूचना जारी की।
दलील में तर्क दिया गया कि आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायी निकाय के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा। इसने जोर देकर कहा कि स्वत: अयोग्यता निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है।
याचिका में कहा गया है: अयोग्यता के लिए आधार आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्दिष्ट अपराधों की प्रकृति के साथ विशिष्ट होना चाहिए, व्यापक रूप में नहीं, जैसा कि वर्तमान में आरपी अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत लागू है। दलील में कहा गया है कि लिली थॉमस मामले (2013) में शीर्ष अदालत द्वारा प्रदान की गई व्याख्या को 1951 अधिनियम के अध्याय 3 के तहत अयोग्यता के प्रावधानों को स्थगित करने के प्रभाव के लिए पुन: परीक्षा की आवश्यकता है।
याचिका में कहा गया है, लिली थॉमस मामले के संचालन का राजनीतिक दलों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए खुले तौर पर दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत अपराध, जिसमें सिर्फ तकनीकी रूप से अधिकतम 2 साल की सजा है, उसको लिली थॉमस के फैसले के व्यापक प्रभाव से नहीं हटाया जाता है, इसका नागरिकों के प्रतिनिधित्व के अधिकार पर भयानक प्रभाव पड़ेगा।