जबलपुर. हाईकोर्ट ने पेंटीनाका से एम्पायर चौक की सडक़ सुधार कार्य कर शीघ्र चलने लायक बनाये जाने के निर्देश छावनी परिषद को दिये है. चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने मामले में केंट बोर्ड के सीईओ व कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिये है.
दरअसल यह मामला अधिवक्ता मोहित वर्मा की ओर से दायर किया गया है. जिन्होंने बताया कि सदर पेंटीनाका से एम्पायर चौक तक की सडक़ क्षतिग्रस्त है. इस मार्ग पर दिन भर बहुत ट्रैफिक रहता है. राजमार्ग होने के कारण भारी वाहन भी गुजरते हैं. खराब सडक़ होने के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं.
आवेदक की ओर से कहा गया कि पर्याप्त साधन होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी भी सडक़ की मरम्मत नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में कैंट अधिकारियों को अभ्यावेदन दिया गया था, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हाईकोर्ट की शरण ली गई. सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को उक्त निर्देश देते हुए जवाब तलब किया है.