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सरकार ने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करने की अपील की, नहीं बढ़ेगी समय सीमा

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July 16, 2023
in ताज़ा समाचार
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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

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करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

–आईएएनएस

एकेजे

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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

–आईएएनएस

एकेजे

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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

–आईएएनएस

एकेजे

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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

–आईएएनएस

एकेजे

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नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। सरकार ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए 31 जुलाई 2023 से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया है। उसने कहा है कि समय सीमा के विस्तार की कोई संभावना नहीं है।

वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

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वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने संकेत दिया है कि करदाताओं को जल्द से जल्द अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए क्योंकि पिछले साल के विपरीत 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ने की इस बार कोई संभावना नहीं है।

करदाताओं को आकलन वर्ष 2023-24 के तहत वित्‍त वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न दाखिल करना होगा।

आयकर विभाग के मुताबिक, 11 जुलाई तक दो करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जबकि पिछले साल 20 जुलाई तक दो करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे।

आयकर विभाग ने 11 जुलाई को ट्वीट किया था, “हमारे करदाताओं ने हमें पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष नौ दिन पहले दो करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने में मदद की है, और हम इस प्रयास की सराहना करते हैं। हम उन लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने आंकलन वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल नहीं किया है, वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द से जल्द अपना आईटीआर भरें।”

पिछले साल कुल 5.8 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे और सरकार को उम्मीद है कि इस साल यह संख्या काफी अधिक हो सकती है।

अगर 31 जुलाई 2023 की समय सीमा के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया जाता है, तो करदाता को पांच हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

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