ग्रेटर नोएडा, 8 जुलाई (आईएएनएस)। बदमाशों पर कड़ी कार्रवाई कर उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में सात बदमाश जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है उनकी करीब 20 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जाएगी। इसके लिए उनकी संपत्ति चिह्नित हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस कमिश्नरेट ने नौ बदमाशों को जिला बदर किया है।
पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही के अंतर्गत इन अभियुक्तों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। जारी सूची में अमित कसाना पुत्र सतवीर निवासी ग्राम रिस्तल; मोहित कुमार गोयल पुत्र राजेश कुमार गोयल निवासी गोल्फ स्टेट सेक्टर 65, गुरुग्राम, हरियाणा; अनिल राणा पुत्र गिरीराज निवासी अलावा रहीमपुर थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर (वर्तमान निवासी सेक्टर 11, फरीदाबाद, हरियाणा); दीपक कुमार पुत्र दिनेश प्रसाद सिंह निवासी भाभानगर भगवानपुर, थाना सदर, जनपद मुजफ्फरपुर, बिहार (वर्तमान निवासी गौतमबुद्धनगर); वसीम पुत्र सलीम निवासी गाजियाबाद; आबिद उर्फ बिल्लौरी पुत्र यामीन निवासी गाजियाबाद; और उमेश गुप्ता पुत्र बद्री प्रसाद गुप्ता निवासी ज्योति नगर दिल्ली (मूल निवासी भागलपुर, बिहार) की संपत्ति कुर्क की जानी है। कुल चल-अचल सम्पत्ति करीब 20,01,92,520 रुपये को कुर्क करने के आदेश पारित किये गये हैं।
पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतमबुद्धनगर द्वारा गुण्डा एक्ट के अंतर्गत नौ अभियुक्तों – नवीन बिस्वास पुत्र मिहिर लाल निवासी सदरपुर, नोएडा; हरिओम पुत्र राजराम निवासी ग्राम बिसाहडा, जारचा; राहुल पुत्र रामकिशन निवासी ग्राम सलेमपुर गुर्जर, कासना; राहुल पुत्र राजपाल निवासी जारचा; हासिम पुत्र मुन्ना निवासी बिलासपुर, दनकौर; प्रताप उर्फ छोटू पुत्र रमेश निवासी सीदीपुर, जारचा; राजेश पुत्र भीम निवासी दादरी; योगेश पुत्र नेपाल निवासी दनकौर; और अभिषेक पुत्र राकेश निवासी छपरौला, बादलपुर को कमिश्नरेट की सीमा से जिला बदर किया गया है।
–आईएएनएस
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