जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के आरोपी गोटेगांव, नरिंसहपुर निवासी दीपेंद्र तिवारी व अनिल कुमार उर्फ बड्डू दुबे का दोषी पाया है. अदालत ने दोनों को ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया. जुर्माना राशि मृतिका के माता-पिता को प्रदान किए जाने की व्यवस्था दी गई है.
अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि 16 जनवरी, 2016 को ग्राम कोटवार रामदास ने पुलिस को सूचना दी थी कि ग्राम लम्हेटा के समीप अज्ञात महिला का शव पड़ा है. काले रंग के पेंट व हरे रंग की टी शर्ट के आधार पर गुमशुदा महिला के रूप में पहचान की गई.
पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि आरोपितों ने 15 जनवरी को महिला को राजा भईया के खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया था. इसके बाद अपना अपराध छिपाने की नीयत से गला दबाकर हत्या कर दी थी. यही नहीं लाश को झाडिय़ों के बीच फेंक दिया था.