सतना, देशबन्धु। महिला को जलाकर मार देने के मामले में अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नवम् अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत वर्मा की अदालत ने बांधवगढ़ कॉलोनी निवासी आरोपी प्रवीण साहनी और कोलगवां निवासी अनिल साहनी पिता एसबी साहनी पर 5- 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एजीपी रावेंद्र सिंह ने बताया, साहनी बिल्डिंग में किराएदारी के विवाद के चलते 18 जनवरी 2006 को आरोपी अपने साथियों के साथ जबरदस्ती सपना के घर में घुस आए और मकान खाली करने को कहते हुए मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और मधुवाला सिंह को आग में गिरा दिया। घटना की लिखित सूचना मधुवाला सिंह ने कोलगवां थाने में दर्ज कराई थी।
अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्य और प्रकरण की परिस्थितियों का सूक्ष्म परिशीलन कर आरोपी प्रवीण साहनी और अनिल साहनी को आईपीसी की धारा 302, 34 का अपराध करने का दोषी पाए जाने पर जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।