सिंगापुर, 21 दिसंबर (आईएएनएस)। सिंगापुर में एक भारतीय नागरिक को लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण 79 वर्षीय महिला की मौत के लिए 10 महीने जेल की सजा सुनाई गई है।
द स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, लॉरी चालक 40 वर्षीय शिवलिंगम सुरेश को लापरवाही से गाड़ी चलाने का दोषी ठहराया गया। फरवरी में हुए इस हादसे में बर्नाडेट माह सुई हर की मौत हो गई थी।
बर्नाडेट मरीन परेड में जब ज़ेबरा क्रॉसिंग पर चल रही थी, उसी समय एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। सिर में चोट लगने के कारण उसी दिन उसकी मौत हो गई।
सुरेश, जिसका गलत तरीके से गाड़ी चलाने का इतिहास है, को उसकी रिहाई के बाद आठ साल तक सभी श्रेणियों के ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
उप लोक अभियोजक बेनेडिक्ट तेओंग ने अदालत को बताया कि सुरेश 28 फरवरी को सुबह लगभग 11.30 बजे मरीन टेरेस से मरीन क्रीसेंट की ओर अपनी लॉरी चला रहा था। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय यातायात का प्रवाह हल्का था और सड़क की सतह नम थी और मौसम खराब था।
अभियोजक ने अदालत को सूचित किया कि इसके बावजूद जब सुरेश नेगे एन प्राइमरी स्कूल के पास एक ज़ेबरा क्रॉसिंग के पास पहुंचा, तो उसने बर्नाडेट पर ध्यान नहीं दिया और उसे टक्कर मार दी।
तेओंग ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लॉरी की संभावित यांत्रिक विफलता दुर्घटना का कारण बन सकती है या इसमें योगदान दे सकती है।
बर्नाडेट को चांगी जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक स्कैन से पता चला कि उसे खोपड़ी में फ्रैक्चर और मस्तिष्क की सतह पर रक्तस्राव सहित कई चोटें लगी थीं। शाम करीब सात बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया।
सुरेश के ड्राइविंग अपराधों के इतिहास का हवाला देते हुए, जिसमें अविवेकपूर्ण ड्राइविंग और लाल बत्ती का अनुपालन करने में विफलता शामिल थी, टेओंग ने अदालत से उसे 10 से 11 महीने की जेल की सजा देने और आठ साल का ड्राइविंग प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया।
अपनी शमन याचिका के दौरान सुरेश, जिसके पास कोई वकील नहीं था, ने बुजुर्ग महिला की मौत पर अफसोस जताया और कहा कि वह भारत में अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला है।
उसने कहा, “सिंगापुर में गाड़ी चलाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता हूं। परिवार मुझ पर निर्भर है और मैं इस नौकरी पर निर्भर हूं माननीय।” सुरेश का दो साल का एक बेटा है और उसकी पत्नी का एक हाथ दुर्घटना में कट चुका है ।
लापरवाही से वाहन चलाकर मौत का कारण बनने के लिए सुरेश को तीन साल जेल की सजा हो सकती है और उस पर 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
–आईएएनएस
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