नई दिल्ली, 30 अक्टूबर (आईएएनएस)। टाटा मोटर्स को पश्चिम बंगाल से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक 11 फीसदी सालाना ब्याज के साथ वसूलने का हकदार माना गया है।
टाटा मोटर्स ने एक फाइलिंग में कहा, “टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (डब्ल्यूबीआईडीसी) के बीच मध्यस्थता की कार्यवाही के संबंध में, सिंगुर (पश्चिम बंगाल) में ऑटोमोबाइल विनिर्माण सुविधा से जुड़े पूंजीगत निवेश के नुकसान के कारण विभिन्न मदों के तहत डब्ल्यूबीआईडीसी से टीएमएल के मुआवजे के दावे के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि तीन-सदस्यीय पंचाट न्यायाधिकरण के समक्ष पूर्वोक्त लंबित मध्यस्थता कार्यवाही को अब टीएमएल के पक्ष में 30 अक्टूबर 2023 के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा निपटाया गया है।”
दावेदार (टीएमएल) को प्रतिवादी (डब्ल्यूबीआईडीसी) से 765.78 करोड़ रुपये की राशि 1 सितंबर 2016 से वास्तविक वसूली तक 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वसूलने का हकदार माना गया है।
दावेदार को प्रतिवादी से कार्यवाही की लागत के लिए एक करोड़ रुपये की राशि वसूलने का भी हकदार माना गया है।
टाटा मोटर्स ने कहा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अंतिम मध्यस्थ निर्णय के साथ, मध्यस्थ कार्यवाही समाप्त हो गई है।
–आईएएनएस
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