गंगटोक, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। ठोस कचरे के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए निकाय अधिकारियों ने सिक्किम के सात नगर निकायों के निवासियों को निर्देश दिया है कि वे अलग-अलग कचरे को केवल कूड़ा उठाने वालों के पास ही जमा करें।
1 दिसंबर से राज्य की राजधानी गंगटोक और छह अन्य अधिसूचित शहरी क्षेत्रों के निवासियों को अपने घरेलू कचरे को पहले घरेलू स्तर पर सूखे कचरे और गीले कचरे में अलग करना होगा। नगर निगम के वाहनों में विभिन्न इलाकों से गुजरते समय कचरा संग्राहकों को केवल अलग-अलग कचरा ही प्राप्त होगा।
शहरी विकास सचिव एम.टी. शेरपा ने कहा, हमने सभी नगर निकायों को निर्देश दिया है कि वे 1 दिसंबर से बिना छाने हुए कचरे को स्वीकार न करें। लोगों को अपने घर के कचरे को कूड़ा उठाने वालों को देने से पहले गीले और सूखे कचरे में अलग करना चाहिए। ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए हम यह कदम सख्ती से उठा रहे हैं।
हिमालयी राज्य में गंगटोक नगर निगम (जीएमसी), नामची नगर परिषद, और सिंगटम, रंगपो, नयाबाजार-जोरेथांग, ग्यालशिंग और मंगन की नगर पंचायतों के साथ त्रि-स्तरीय नागरिक निकाय है।
गीला कचरा बायोडिग्रेडेबल रसोई के उत्पाद जैसे बचे हुए खाद्य पदार्थ और सब्जियां हैं। सूखा कचरा वे वस्तुएं हैं जैसे कागज, कांच, धातु, कपड़ा, प्लास्टिक और अन्य जिन्हें पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है।
लगभग 1.5 लाख आबादी वाला राज्य का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र गंगटोक, औसतन प्रतिदिन लगभग 50 टन कचरा उत्पन्न करता है, जिसे लगभग 20 किमी दूर मार्तम में एक लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। दो और लैंडफिल हैं जो दक्षिण-पश्चिम सिक्किम और उत्तरी सिक्किम से उत्पन्न कचरे को पूरा करते हैं।
शहरी विकास सचिव ने कहा कि उन लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिन्होंने अलग-अलग सूखा और गीला कचरा कूड़ा बीनने वालों के पास निपटान के लिए लाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ इक्का-दुक्का घटनाएं हुई हैं, जहां लोग बिना सोचे-समझे कचरा लाते हैं, लेकिन चूंकि घरेलू कचरा कम मात्रा में होता है, इसलिए वे मौके पर ही अलग-अलग कर सकते हैं और इसे नगर निगम के कचरा वाहनों को सौंप सकते हैं।
शेरपा ने कहा कि राज्य सरकार और नगर निकाय लैंडफिल में बायोडिग्रेडेबल कचरे को संसाधित करके खाद, बायो-गैस और बिजली उत्पन्न करने के लिए काम करेंगे।
ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले अर्ध-शहरी क्षेत्रों में घरेलू स्तर पर अपशिष्ट पृथक्करण के समान निर्देश लागू किए गए हैं।
–आईएएनएस
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