नई दिल्ली, 9 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इंटरपोल की मदद से बेंगलुरु के एक मामले में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को यूएसए से वापस ले आई है। व्यक्ति इनलैंड लेटर ऑफ क्रेडिट्स में जालसाजी करके बैंक को धोखा देने का दोषी है।
आरोपी की पहचान टी. रवींद्रनाथ गुप्ता के रूप में हुई है। गुप्ता अदालत के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद से फरार था। अधिकारी ने कहा कि सीबीआई के ग्लोबल ऑपरेशंस सेंटर ने इंटरपोल चैनलों के साथ तालमेल में एक रेड नोटिस सब्जेक्ट की वापसी का समन्वय किया है।
वह अमेरिका से भारत लौटा था। आरोपी उक्त रेड नोटिस सब्जेक्ट बेंगलुरु में एक सीबीआई मामले में अंतर्देशीय क्रेडिट पत्र में जालसाजी, धोखाधड़ी और जालसाजी करके बैंक को धोखा देने के मामले में वांछित था।
सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ 4 अप्रैल को इंटरपोल रेड नोटिस प्रकाशित किया गया था। यह नोटिस सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर प्रकाशित किया गया था।
अधिकारी ने कहा कि आरोपी को सीबीआई मामले में विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराया था और तीन साल कैद की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह देश से फरार हो गया था।
अधिकारी ने आगे कहा कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका से संयुक्त अरब अमीरात के रास्ते कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटा और सीबीआई ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसे बेंगलुरु की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया।
–आईएएनएस
एफजेड/एबीएम