नई दिल्ली, 4 जनवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को 55.28 लाख रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में तत्कालीन उप महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, गुवाहाटी और गोसाईगांव, कोकराझार (असम) स्थित एक निजी कंपनी के मालिक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
सीबीआई ने यह मामला 28 अक्टूबर, 2021 को भास्करन देवानंद, एफसीआई के पूर्व डीजीएम और सागर बासुमतारी, प्रोपराइटर, सागर बासुमतारी, असम के खिलाफ आरोपों पर दर्ज किया था कि खाद्यान्नों के परिवहन के लिए अनुबंध देने में विसंगतियां थीं और परिवहन बिलों को मंजूरी देने में हेरफेर किया गया था। निजी ठेकेदार को अनुचित पक्ष दिखा रहा है।
सरकारी खजाने को 55,28,829 रुपये की कथित हानि हुई।
सीबीआई ने पहले आरोपी के परिसरों में तलाशी ली थी। एफसीआई के परिवहन अनुबंधों से संबंधित दस्तावेज, किए गए व्यय के रिकॉर्ड के हस्तलिखित प्रतिलेख और बैंक पास बुक के विवरण, रिकॉर्ड पर्ची वाली चेक बुक कंपनी के मालिक के घर से बरामद किए गए थे।
–आईएएनएस
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