नई दिल्ली, 22 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संघ से जुड़े 4,063 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के संबंध में मुंबई स्थित जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सीबीआई ने 16 अगस्त को जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर और अज्ञात लोक सेवकों और अज्ञात अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि 13 बैंकों के अधिकारी अपने ऋण को संपार्श्विक प्रतिभूतियों से सुरक्षित करने का प्रयास किए बिना कंपनी के 3,224 करोड़ रुपये के बकाया को एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को 1,867 करोड़ रुपये में सौंपने के लिए एजेंसी की जांच के दायरे में हैं।
जीटीआईएल और अन्य के खिलाफ एफआईआर तब दर्ज की गई थी, जब एजेंसी ने 19 बैंकों और वित्तीय संस्थानों (एफआई) के एक संघ से जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्राप्त की जा रही क्रेडिट सुविधाओं के मामले में वित्तीय अनियमितता और अनियमितता के बारे में एक जानकारी के आधार पर शुरुआती जांच की थी।
सीबीआई ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि जीटीएल को 4 फरवरी 2004 को जीटीएल इंजीनियरिंग एंड मैनेज्ड नेटवर्क सर्विसेज लिमिटेड के नाम से शामिल किया गया था और फरवरी 2009 में इसका नाम बदलकर जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कर दिया गया।
इसमें कहा गया है कि कंपनी मनोज तिरोडकर द्वारा प्रवर्तित ग्लोबल ग्रुप एंटरप्राइज से संबंधित है और कई सेवा प्रदाताओं की मेजबानी करने में सक्षम निष्क्रिय दूरसंचार अवसंरचना साइटों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के व्यवसाय में लगी हुई है।
जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “जांच से पता चला कि 2011 में जीटीएल ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ली जा रही क्रेडिट सुविधाओं पर ब्याज किस्तों का भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त की थी। इसने इक्विटी बढ़ाने और राजस्व में कमी की भी जानकारी दी।”
इसने यह भी कहा कि कंपनी को कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन (सीडीआर) के लिए भेजा गया था।
“सीडीआर अधिकार प्राप्त समूह ने 23 दिसंबर, 2011 को पुनर्गठन के लिए पैकेज को मंजूरी दे दी। हालांकि, सीडीआर विफल हो गया और उसके बाद ऋणदाताओं ने 2016 में रणनीतिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर) लागू करने का फैसला किया।”
“सीडीआर और एसडीआर के दौरान, 11,263 करोड़ रुपये के कुल बकाया ऋण में से, 7,200 करोड़ रुपये के ऋण को इक्विटी शेयरों में बदल दिया गया, जिससे बकाया राशि 4,063 करोड़ रुपये रह गई, जो जीटीएल द्वारा ऋणदाताओं (19 बैंकों का संघ/) को देय थी।”
जांच से पता चला कि जीटीएल ने विभिन्न विक्रेताओं के माध्यम से ऋण निधि की एक बड़ी राशि को डायवर्ट किया था, जो वास्तव में जीटीएल के साथ सामान्य निदेशक और पते वाले संबंधित पक्ष थे।
निकेश शाह की फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट से पता चला है कि जीटीएल द्वारा विक्रेताओं को दी जा रही बड़ी मात्रा में धनराशि (जो न तो वापस की गई, न ही माल की आपूर्ति की गई और बाद में बट्टे खाते में डाल दी गई) को यूरोपीय प्रोजेक्ट्स एंड एविएशन लिमिटेड (ईपीएएल) या जीटीएल में निवेश किया गया था।
पूछताछ में आगे पता चला कि वर्ष 2018 के दौरान जीटीएल पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बकाया ऋण सुविधाएं थीं।
एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूछताछ के दौरान यह पता चला कि एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (ईएआरसी) को 4,063.31 करोड़ रुपये के उपरोक्त ऋण की बिक्री के प्रस्ताव पर 19 बैंकों और एफएलएस के संघ द्वारा चर्चा की गई थी।
“हालांकि, ईएआरसी को ऋण आवंटित करने के उक्त प्रस्ताव पर केनरा बैंक ने इस आधार पर असहमति जताई थी कि ईएआरसी द्वारा 2,354 करोड़ रुपये की पेशकश को सही ठहराने के लिए बंधक या गिरवी संपत्तियों का कोई नया मूल्यांकन नहीं किया गया था, जबकि संयंत्र का कुल मूल्यह्रास मूल्य था। और 31 मार्च, 2018 को जीटीएल के उपकरण की कीमत 7,944.50 करोड़ रुपये थी।”
एफआईआर में यह भी कहा गया है कि कंपनी की ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार, जीटीएल के पास 35 साल के उपयोगी जीवन के साथ 27,729 टेलीकॉम टावर थे और एटीसी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर और वोडाफोन इंडिया के बीच इसी तरह के सौदे के अनुसार, इसका मूल्य लगभग 10,330 करोड़ रुपये था।
कहा गया है कि केनरा बैंक और कंसोर्टियम के कुछ अन्य सदस्यों की असहमति के बावजूद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक सहित 13 बैंकों द्वारा 3,224 करोड़ रुपये की बकाया राशि का 79.3 प्रतिशत ईएआरसी को सौंपा गया था। इससे बैंकों को लगभग 1,867 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
सीबीआई ने यह भी आरोप लगाया कि 31 मार्च, 2018 को ईएआरसी को ऋण आवंटित करने के समय बैंकों के पास जीटीएल की 64.97 प्रतिशत इक्विटी थी जिसमें 1,212.17 करोड़ शेयर थे।
प्रवर्तकों के पास 19.52 प्रतिशत इक्विटी थी। इसके बावजूद बैंकों ने ब्लॉक डील में अपनी इक्विटी बेचने या कंपनी से अपना ऋण सुरक्षित करने के लिए एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत प्रक्रिया अपनाने का विकल्प नहीं चुना।
–आईएएनएस
एसजीके