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सीसीपीए ने ई-कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न का पता लगाने के लिए 3 महीने के भीतर स्व-ऑडिट करने का निर्देश दिया

देशबन्धु by देशबन्धु
June 7, 2025
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नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने शनिवार को सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को तीन महीने के भीतर स्व-ऑडिट करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की, ताकि भ्रामक और अनुचित व्यापार प्रथाओं का पता लगाया जा सके जो डार्क पैटर्न की प्रकृति के हैं।

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डार्क पैटर्न ऐसे डिज़ाइन तत्व हैं जिनका उपयोग वेबसाइटों और ऐप्स पर उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने या अनपेक्षित विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने के लिए किया जाता है। ये प्रथाएं उपभोक्ता के विश्वास को खत्म करती हैं, निष्पक्ष बाजार गतिशीलता को विकृत करती हैं और डिजिटल कॉमर्स की अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

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सीसीपीए ने कहा, “सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को सलाह दी गई है कि वे एडवाइजरी जारी होने के तीन महीने के भीतर डार्क पैटर्न की पहचान करने के लिए स्व-ऑडिट करें और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि उनके प्लेटफॉर्म ऐसे डार्क पैटर्न से मुक्त हों।”

स्व-लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, ई-कॉमर्स फर्म “स्व-घोषणा दे सकती हैं कि उनका प्लेटफ़ॉर्म किसी भी डार्क पैटर्न में लिप्त नहीं है।”

नियामक निकाय ने कहा कि स्व-घोषणा से उपभोक्ताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के बीच विश्वास का निर्माण करने के साथ-साथ एक निष्पक्ष डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सक्षम होगा।

सीसीपीए ने उल्लेख किया कि उसने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म को डार्क पैटर्न के ऐसे मामलों के बारे में भी नोटिस भेजा है जो डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

इसके अलावा, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने “ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर डार्क पैटर्न के उल्लंघन की पहचान करने के लिए जांच करने और उपाय करने” के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया।

संयुक्त कार्य समूह में संबंधित मंत्रालयों, नियामकों, स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों और एनएलयू के प्रतिनिधि शामिल हैं जो नियमित अंतराल पर उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ जानकारी साझा करेंगे।

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समूह डार्क पैटर्न से बचने के लिए उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए भी काम करेगा।

यह कदम सरकार की व्यापक रणनीति और डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण को मजबूत करने तथा ई-कॉमर्स और ऑनलाइन सेवाओं में अनुचित व्यवहारों पर अंकुश लगाने के लिए चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 2023 में डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देशों को अधिसूचित किया था और 13 डार्क पैटर्न निर्दिष्ट किए थे।

–आईएएनएस

जीकेटी/

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