चेन्नई, 20 फरवरी (आईएएनएस)। तमिलनाडु के ऊटी की जिला अदालत ने सोमवार को राज्य के पर्यटन मंत्री के. रामचंद्रन पर 2013 के एक मामले की सुनवाई के लिए बार-बार बुलाए जाने पर भी अदालत में पेश नहीं होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में डीएमके पदाधिकारी विनोद और एआईएडीएमके पदाधिकारी भारथियार पर भी इसी तरह का जुर्माना लगाया गया था।
वेलिंगटन छावनी बोर्ड के उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान डीएमके और एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प में कई लोगों के घायल होने के बाद रामचंद्रन और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
मामले में अदालत की सुनवाई के लिए बार-बार मंत्री के उपस्थित नहीं होने के कारण, उधगमंडलम में जिला और सत्र न्यायालय ने मंदिर ट्रस्ट को भुगतान करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
–आईएएनएस
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