नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।
–आईएएनएस
एकेजे/
ADVERTISEMENT
नई दिल्ली, 11 जून (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए जारी काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।
इस साल 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने मामले में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) तथा अन्य से जवाब मांगा है। पीठ में न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।
शीर्ष अदालत ने कहा, “ऐसा नहीं है कि आपने इसे किया है तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। पवित्रता प्रभावित हुई है, और इसलिए हमें जवाब चाहिए। (याचिका पर जवाब देने के लिए) आपको कितना समय चाहिए? अदालत दोबारा खुलने के तुरंत बाद? अन्यथा, काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। यदि आपको और समय चाहिए तो हम काउंसलिंग रोक देंगे।”
एनटीए के वकील ने बताया कि इसी तरह की एक याचिका पर 8 जुलाई को भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई होनी है।
इस पर अदालत ने कहा, “हम इस मामले पर 8 जुलाई को सुनवाई करेंगे। हम इसे लंबित याचिका के साथ टैग कर देंगे। तब तक आप अपना जवाब दाखिल कर दें।”
इससे पहले इसी तरह के एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के परिणाम की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि उसने एनटीए तथा अन्य को नोटिस जारी किया था।
परीक्षा में शामिल छात्रों द्वारा दायर याचिका में 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में कदाचार की गहन एवं जल्द जांच करने का निर्देश देने, और पेपर लीक की जांच पूरी होने तक परिणाम के प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई थी।
इसमें एनटीए को परीक्षा परिणाम वापस लेने और नये सिरे से परीक्षा के आयोजन का निर्देश देने की भी मांग की गई है।