नई दिल्ली, 5 जनवरी (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
–आईएएनएस
एकेजे
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नई दिल्ली, 5 जनवरी (आईएएनएस)। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है।
उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि ये अतिरिक्त न्यायाधीश स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त हैं।
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा कि उसने इन उम्मीदवारों की फिटनेस और उपयुक्तता का पता लगाने के लिए शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों से परामर्श किया है जो जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय के कामकाज से परिचित हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 26 अक्टूबर 2017 के संकल्प के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों की समिति ने इन अतिरिक्त न्यायाधीशों के निर्णयों का मूल्यांकन किया है और उन्हें “अच्छा” और “उचित” पाया है।”
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उच्च न्यायालय ने क्रमशः 18 नवंबर 2023 और 21 अगस्त 2023 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काज़मी और राहुल भारती के नाम की अपनी सिफारिश भेजी थी।
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