नई दिल्ली, 13 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश सरकार से कथित फाइबरनेट घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार करने से बचने को कहा।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने नोटिस जारी किया और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले के खिलाफ दायर नायडू की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा।
पीठ ने मामले को 17 अक्टूबर को आगे की सुनवाई के लिए टाल दिया और मौखिक रूप से जांच एजेंसी से कहा कि इस बीच टीडीपी प्रमुख को गिरफ्तार न किया जाए।
सोमवार को हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश रेड्डी की पीठ ने विभिन्न मामलों में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली नायडू की तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
फ़ाइबरनेट घोटाले में, उन पर अनुबंध देने में एक विशेष कंपनी का पक्ष लेने के लिए अधिकारियों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। नायडू कथित करोड़ों रुपये के कौशल विकास घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। वह वर्तमान में राजमुंड्री सेंट्रल जेल में बंद हैं।
–आईएएनएस
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