नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को सरकारी संपत्ति के कथित दुरुपयोग के लिए अंसारी परिवार के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायाधीश एम.एम. सुंदरेश और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने छोटे अंसारी को यह कहते हुए राहत दी कि वह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में सहयोग कर रहे हैं।
इससे पहले जुलाई में, शीर्ष अदालत ने उन्हें जांच प्रक्रिया में उनकी मेहनती भागीदारी की शर्त पर गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।
–आईएएनएस
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