नई दिल्ली, 8 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली के एक पांच सितारा होटल के सैलून में खराब तरीके से बाल काटे जाने और बालों के इलाज के लिए एक महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा : एनसीडीआरसी ने एक महिला के जीवन में बालों के महत्व के बारे में चर्चा की और यह भी कहा कि बाल मॉडलिंग और विज्ञापन उद्योग में करियर बनाने के लिए एक संपत्ति हो सकती है, लेकिन मुआवजे की मात्रा भौतिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए, केवल पूछकर नहीं।
दर्द, पीड़ा और आघात के मद में कुछ मुआवजा निर्धारित किया जा सकता है। हालांकि, 2 करोड़ रुपये अत्यधिक और अनुपातहीन राशि है।
पीठ ने जोर देकर कहा कि एनसीडीआरसी ने 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने में गलती की है।
पीठ ने कहा, हमारे पास आय के नुकसान, मानसिक आघात, दर्द और पीड़ा के मुआवजे के रूप में एनसीडीआरसी के 2 करोड़ रुपये देने के आदेश को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पीठ ने मुआवजे की राशि के नए सिरे से निर्धारण के लिए मामले को एनसीडीआरसी को वापस भेज दिया।
प्रतिवादी आशना रॉय अप्रैल, 2018 में हेयर स्टाइलिंग के लिए होटल आईटीसी मौर्या, नई दिल्ली के सैलून गई थी, ताकि वह साक्षात्कार पैनल के सामने एक-साफ सुथरी और स्टाइलिश दिख सके। उसने नाई को बाल काटने के संबंध में विशेष निर्देश दिए थे।
प्रतिवादी के अनुसार, दोषपूर्ण बाल कटवाने के परिणामस्वरूप वह अपने सामान्य व्यस्त जीवन में सुंदर नहीं दिखती थी। उसे बहुत अपमान और शर्मिदगी का सामना करना पड़ा, मॉडलिंग की दुनिया में उसका करियर पूरी तरह से बिखर गया और वह डिप्रेशन की स्थिति में चली गई।
बाद में होटल ने उसके बालों का मुफ्त इलाज करने की पेशकश की। फिर मई 2018 में आशना रॉय इसी मकसद से उस सैलून में गई थी। हालांकि, उपचार के दौरान उसने दावा किया कि उसे अमोनिया हो गया। उसके बाल और खोपड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। उसे बहुत जलन हो रही थी। उसने सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए एनसीडीआरसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई, प्रबंधन से लिखित माफी मांगने के साथ-साथ उत्पीड़न, अपमान, मानसिक आघात, करियर की हानि, आय की हानि और भविष्य की संभावनाओं के नुकसान के लिए 3 करोड़ रुपये का मुआवजा भी मांगा।
सितंबर 2021 में एनसीडीआरसी ने आशना रॉय को 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। आईटीसी लिमिटेड ने इस आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया।
शीर्ष अदालत ने आशना रॉय से अतीत में उसके विज्ञापन और मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में सामग्री पेश करने के लिए कहा या जिसके लिए उन्होंने किसी भी ब्रांड के साथ वर्तमान और भविष्य के लिए एक अनुबंध या समझौता किया था, ताकि वह अपना अपेक्षित नुकसान दिखा सकें। पीठ ने कहा कि प्रतिवादी एनसीडीआरसी के समक्ष या इस अदालत के समक्ष उपरोक्त प्रश्नों के संबंध में दायर रिकॉर्ड से कुछ दिखाने में पूरी तरह विफल रही।
शीर्ष अदालत ने 7 फरवरी को सुनाए अपने फैसले में कहा : मॉडलिंग के लिए मिला साक्षात्कार पत्र, जिसके लिए प्रतिवादी का आरोप है कि वह खुद को प्रस्तुत करने योग्य बनाने के लिए सैलून गई थी, इन मदों के तहत मुआवजे की मात्रा निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसको हुए नुकसान का आकलन करना मुश्किल होगा।
–आईएएनएस
एसजीके/एएनएम