deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home राष्ट्रीय

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, तीस्ता सीतलवाड़ को दी नियमित जमानत

by
July 19, 2023
in राष्ट्रीय
0
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया, तीस्ता सीतलवाड़ को दी नियमित जमानत
0
SHARES
1
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

READ ALSO

पाकिस्तान ने अपना लहजा नहीं बदला तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा : जगदंबिका पाल

देशभर में संघर्ष विराम का स्वागत, सेना के शौर्य और केंद्र की कूटनीति की तारीफ

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 19 जुलाई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों में कथित तौर पर सबूत गढ़ने से संबंधित एक मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को बुधवार को नियमित जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना और दीपांकर दत्ता की विशेष पीठ ने तीस्‍ता को नियमित जमानत देने से इनकार वाले गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का निष्कर्ष विकृत था।

शीर्ष अदालत ने नियमित जमानत की अवधि बढ़ाते हुए कहा कि मामले में तीस्‍ता से हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपपत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्‍ता को मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न करने की चेतावनी भी दी। इसने स्पष्ट किया कि यदि वह ऐसा कोई प्रयास करती है या परिस्थितियों में कोई अन्य बदलाव होता है तो अभियोजन पक्ष सीधे शीर्ष अदालत से संपर्क कर सकता है।

साथ ही, जमानत पर बाहर रहने तक तीस्‍ता का पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा रहेगा।

शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ तीस्‍ता की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और राज्य पुलिस द्वारा 2002 के गुजरात दंगे के मामले में सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए दस्तावेजों के निर्माण का आरोप लगाते हुए दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में उन्हें तुरंत आत्मसमर्पण करने की जरूरत थी। .

1 जुलाई को देर शाम बुलाई गई विशेष बैठक में शीर्ष अदालत ने उसी दिन गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाते हुए उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी।

तीस्‍ता सीतलवाड़, जो पिछले साल सितंबर से अंतरिम जमानत पर हैं, उनकी जमानत याचिका खारिज करने के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने उन्हें “तुरंत आत्मसमर्पण” करने के लिए कहा था। अहमदाबाद डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (डीसीबी) द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर गुजरात पुलिस ने उन्हें 25 जून, 2022 को गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोपों में 2002 के गुजरात दंगों के सिलसिले में निर्दोष व्यक्तियों को झूठा फंसाने की साजिश रचना शामिल है। सात दिनों की पुलिस हिरासत के बाद तीस्‍ता को 2 जुलाई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

–आईएएनएस

एसजीके

Related Posts

पाकिस्तान ने अपना लहजा नहीं बदला तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा : जगदंबिका पाल
राष्ट्रीय

पाकिस्तान ने अपना लहजा नहीं बदला तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा : जगदंबिका पाल

May 10, 2025
देशभर में संघर्ष विराम का स्वागत, सेना के शौर्य और केंद्र की कूटनीति की तारीफ
राष्ट्रीय

देशभर में संघर्ष विराम का स्वागत, सेना के शौर्य और केंद्र की कूटनीति की तारीफ

May 10, 2025
भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का स्वागत, लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं: अबू आजमी
राष्ट्रीय

भारत-पाकिस्तान युद्धविराम का स्वागत, लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं: अबू आजमी

May 10, 2025
भारत को जो संदेश देना था दे दिया है : रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़
राष्ट्रीय

भारत को जो संदेश देना था दे दिया है : रिटायर्ड मेजर जनरल हर्ष कक्कड़

May 10, 2025
राष्ट्रहित में भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम का फैसला, बहादुर सैनिकों को सलाम: भगवानदास सबनानी
राष्ट्रीय

राष्ट्रहित में भारत-पाकिस्तान युद्ध विराम का फैसला, बहादुर सैनिकों को सलाम: भगवानदास सबनानी

May 10, 2025
पाकिस्तान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से वित्तीय सहायता देना सही नहीं : सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी
राष्ट्रीय

पाकिस्तान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से वित्तीय सहायता देना सही नहीं : सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी

May 10, 2025
Next Post
ओडिशा : विवाद के बाद युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

ओडिशा : विवाद के बाद युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

बंदा प्रकाश तेलंगाना विधान परिषद के उप सभापति चुने गए

February 12, 2023
बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

बीएसएफ ने मेघालय में 40 मवेशियों को छुड़ाया, 3 तस्कर गिरफ्तार

February 12, 2023
चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

चीनी शताब्दी की दूर-दूर तक संभावना नहीं

February 12, 2023

बंगाल के जलपाईगुड़ी में बाढ़ जैसे हालात, शहर में घुसने लगा नदी का पानी

August 26, 2023
राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

राधिका खेड़ा ने छोड़ा कांग्रेस का दामन, प्राथमिक सदस्यता से दिया इस्तीफा

May 5, 2024

EDITOR'S PICK

बिहार : गोपालगंज से गायब हुई पांच लड़कियां पटना जंक्शन से बरामद, आर्केस्ट्रा में जबरन काम कराने की थी योजना

August 23, 2024
एलए पंटर्स किस पर दांव लगा रहे हैं नाटू नाटू या द एलिफेंट व्हिस्पर्स पर?

एलए पंटर्स किस पर दांव लगा रहे हैं नाटू नाटू या द एलिफेंट व्हिस्पर्स पर?

March 12, 2023
कुंतल घोष के आवास से बरामद ओएमआर शीट की जिम्मेदारी नहीं लेगी बंगाल सरकार: मंत्री

कुंतल घोष के आवास से बरामद ओएमआर शीट की जिम्मेदारी नहीं लेगी बंगाल सरकार: मंत्री

February 10, 2023
भारत के खिलाफ चार स्पिनर के साथ उतर सकता है इंग्लैंड : कोलिंगवुड

भारत के खिलाफ चार स्पिनर के साथ उतर सकता है इंग्लैंड : कोलिंगवुड

June 27, 2024
ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

080876
Total views : 5870361
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In