नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि विधेय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की जाती है, यह धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में किसी आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता।
जस्टिस एम.आर. शाह और सी.टी. रविकुमार ने कहा : केवल इसलिए कि विधेय अपराधों के लिए चार्जशीट दायर की जा सकती है, यह पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आधार नहीं हो सकता।
पीठ की ओर से निर्णय लिखने वाले न्यायमूर्ति शाह ने कहा : पूर्वनिर्धारित अपराधों की जांच और पीएमएल अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अलग और अलग हैं।
शीर्ष अदालत ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जमानत आवेदनों की अनुमति दी और पीएमएलए के तहत अपराधों के संबंध में आदित्य त्रिपाठी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।
आर्थिक अपराध शाखा, भोपाल द्वारा अप्रैल 2019 में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आईपीसी की धारा 120-बी, 420, 468 और 471, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए लगभग 20 व्यक्तियों/कंपनियों को आरोपी बनाया गया था और कहा गया था कि धारा 7(सी) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पढ़ा जाए।
शुरुआती जांच में पाया गया कि कुल कार्यो के लिए ई-टेंडर की राशि 1,769.00 करोड़ मैसर्स जीवीपीआर इंजीनियर्स लिमिटेड, मेसर्स द इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड और मेसर्स आईएमसी (एसआईसी) प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड की मूल्य बोली को बदलने के लिए मध्यप्रदेश जल निगम के 1,769.00 करोड़ रुपये से छेड़छाड़ की गई, ताकि उन्हें सबसे कम बोली लगाने वाला बनाया जा सके। 4 जुलाई, 2019 को सक्षम अदालत के समक्ष एक चार्जशीट दायर की गई, और यह पाया गया कि अभियुक्तों ने पीएमएलए के तहत भी अपराध किए हैं, और प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।
शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत के साथ क्या तौला गया है कि आरोपपत्र संबंधित प्रतिवादी नंबर 1 – अभियुक्त के खिलाफ दायर किया गया है और जांच पूरी हो गई है।
इसने कहा, उच्च न्यायालय यह नोटिस करने और सराहना करने में विफल रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के संबंध में जांच अभी भी चल रही है।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक विचार को ध्यान में रखा है और उसने न तो पीएमएल अधिनियम की धारा 45 की कठोरता पर विचार किया है और न ही पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए अभियुक्तों के खिलाफ लगाए गए अपराधों की गंभीरता पर विचार किया है।
पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है कि पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच अभी भी चल रही है और इसलिए संबंधित प्रतिवादी संख्या 1 को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पारित किया गया है। जमानत टिकाऊ नहीं है और जमानत आवेदनों पर नए सिरे से फैसले के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में वापस भेजने की जरूरत है।
त्रिपाठी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का नाम अनुसूचित अपराध (अपराधों) के संबंध में प्राथमिकी में नहीं था और जहां तक विधेय अपराधों का संबंध है, अन्य सभी अभियुक्तों को छुट्टी दे दी जाती है/बरी कर दिया जाता है।
लेकिन अदालत ने कहा, केवल इसलिए कि अन्य अभियुक्तों को बरी/छुट्टी दे दी गई है, संबंधित प्रतिवादी नंबर 1 के संबंध में जांच जारी नहीं रखने का आधार नहीं हो सकता .. इसलिए अनुसूचित अपराधों के लिए पूछताछ/जांच ही पर्याप्त है। पीठ ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत गंभीर आरोप हैं, जिनकी पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेशों को खारिज कर दिया और त्रिपाठी को एक सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम अदालत या संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
पीठ ने शुक्रवार को दिए फैसले में कहा, यहां ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में और संबंधित प्रतिवादी नंबर 1 के एक सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण करने के बाद जमानत आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामलों को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है।
–आईएएनएस
एसजीके