deshbandhu

deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
deshbandu_logo
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Menu
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर
Facebook Twitter Youtube
  • भोपाल
  • इंदौर
  • उज्जैन
  • ग्वालियर
  • जबलपुर
  • रीवा
  • चंबल
  • नर्मदापुरम
  • शहडोल
  • सागर
  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
ADVERTISEMENT
Home ताज़ा समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए प्रावधानों पर भूपेश बघेल की याचिका की सुनवाई से इनकार किया, हाईकोर्ट जाने की सलाह

देशबन्धु by देशबन्धु
August 11, 2025
in ताज़ा समाचार
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on Whatsapp
ADVERTISEMENT

नई दिल्ली, 11 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी।

READ ALSO

झारखंड: गैंगरेप और छेड़छाड़ मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

संविधान का अनादर करने वाले ‘चुनाव बहिष्कार’ की बात करते हैं : शहजाद पूनावाला

बघेल की याचिका में पीएमएलए की धारा 50 और 63 को असंवैधानिक करार देने की अपील की गई थी। उनका तर्क था कि ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

ADVERTISEMENT

भूपेश बघेल का कहना है कि धारा 50 के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर तलब कर सकता है और उससे पूछताछ कर सकता है, साथ ही उसे अपने ही बचाव के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं, धारा 63 में इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान है।

बघेल का कहना है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इनके तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को किसी भी व्यक्ति को समन करने और उसके खिलाफ बयान देने के लिए बाध्य करने का अधिकार मिलता है।

उन्होंने धारा 44 में बदलाव की मांग की, जिसमें सुझाव दिया गया कि ईडी अधिकारियों को मूल शिकायत दर्ज करने के बाद “आगे की जांच” केवल विशेष मामलों में और क्षेत्रीय अदालत की पूर्व अनुमति व जरूरी सुरक्षा उपायों के साथ करने की अनुमति हो।

ADVERTISEMENT

अदालत ने कहा कि धारा में कोई खामी नहीं है, लेकिन अगर दुरुपयोग का आरोप है, तो हाई कोर्ट से उचित समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

इससे पहले, 2 अगस्त को बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल ने करोड़ों रुपए के छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी कथित अनियमितताओं की जांच में केंद्रीय एजेंसियों के कानूनी अधिकार पर सवाल उठाते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में इस बात पर स्पष्टता मांगी गई थी कि क्या एजेंसियों ने पीएमएलए और अन्य कानूनों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।

बता दें कि ईडी 2 हजार करोड़ रुपए के शराब सिंडिकेट के आरोपों की जांच कर रहा है, जो कथित तौर पर बघेल के कार्यकाल के दौरान संचालित हुआ था। बघेल ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया है और ईडी की कार्रवाई को प्रतिशोध की राजनीति का उदाहरण बताया है।

ADVERTISEMENT

–आईएएनएस

एएसएच/एबीएम

देशबन्धु

Related Posts

ताज़ा समाचार

झारखंड: गैंगरेप और छेड़छाड़ मामलों में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वत: संज्ञान

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

संविधान का अनादर करने वाले ‘चुनाव बहिष्कार’ की बात करते हैं : शहजाद पूनावाला

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

अहमदाबाद को मिली 45 नई बसों की सौगात, मंत्री हर्ष संघवी ने किया लोकार्पण

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

ईडी का एक्शन, किशोर वाधवानी और दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड की 11.33 करोड़ की संपत्ति कुर्क

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले हफ्ते आ रहे भारत

August 13, 2025
ताज़ा समाचार

दिल्ली में फ्लॉप रहा कांग्रेस का विरोध मार्च : जोगाराम पटेल

August 13, 2025
Next Post

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर आंदोलन कर रहे विपक्षी नेताओं के आरोपों को ‘गलत’ बताया

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

Contact us

Address

Deshbandhu Complex, Naudra Bridge Jabalpur 482001

Mail

deshbandhump@gmail.com

Mobile

9425156056

Important links

  • राशि-भविष्य
  • वर्गीकृत विज्ञापन
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • ब्लॉग

Important links

  • देशबन्धु जनमत
  • पाठक प्रतिक्रियाएं
  • हमें जानें
  • विज्ञापन दरें
  • ई पेपर

Related Links

  • Mayaram Surjan
  • Swayamsiddha
  • Deshbandhu

Social Links

092456
Total views : 5941957
Powered By WPS Visitor Counter

Published by Abhas Surjan on behalf of Patrakar Prakashan Pvt.Ltd., Deshbandhu Complex, Naudra Bridge, Jabalpur – 482001 |T:+91 761 4006577 |M: +91 9425156056 Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions The contents of this website is for reading only. Any unauthorised attempt to temper / edit / change the contents of this website comes under cyber crime and is punishable.

Copyright @ 2022 Deshbandhu. All rights are reserved.

  • Disclaimer, Privacy Policy & Other Terms & Conditions
No Result
View All Result
  • राष्ट्रीय
  • अंतरराष्ट्रीय
  • लाइफ स्टाइल
  • अर्थजगत
  • मनोरंजन
  • खेल
  • अभिमत
  • धर्म
  • विचार
  • ई पेपर

Copyright @ 2022 Deshbandhu-MP All rights are reserved.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In