नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
–आईएएनएस
एकेजे/
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नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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नई दिल्ली, 8 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने मेट्रोपोलिटन अदालत द्वारा जारी समन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
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मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है।
इस साल की शुरुआत में फरवरी में, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हसमुख डी. सुथार ने 61 पन्नों के विस्तृत आदेश में समन को रद्द करने का कोई आधार नहीं पाया।
मानहानि का मामला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सिंह द्वारा कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षणिक डिग्री के संबंध में दिए गए अपमानजनक बयानों से जुड़ा है। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने गुजरात विश्वविद्यालय की आपराधिक मानहानि की शिकायत के बाद दोनों राजनेताओं को तलब किया था।
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