नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
–आईएएनएस
सीबीटी/
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
गौरतलब है कि कोविड-19 के एलोपैथिक उपचार के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणियों को लेकर रामदेव के खिलाफ कई राज्यों में एफआईआर दर्ज है।
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नई दिल्ली, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की उस याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कोविड-19 महामारी के दौरान एलोपैथिक दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों को लेकर दर्ज एफआईआर के संबंध में उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की गई है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
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न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले की पीठ ने बिहार और छत्तीसगढ़ सरकारों द्वारा रामदेव के खिलाफ दर्ज एफआईआर की स्थिति के संबंध में अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगने के बाद मामले को जुलाई में सुनवाई के लिए स्थगित कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में, पतंजलि के संस्थापक ने अपने खिलाफ सभी एफआईआर को एक साथ जोड़ने और उन्हें दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। उन्होंने अपने खिलाफ दायर कई मामलों की कार्यवाही पर रोक लगाने और दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने का भी अनुरोध किया है।
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