नई दिल्ली, 3 मार्च (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आरबीआई और अन्य द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया, जिसने अतिरिक्त टियर 1 (एटी-1) बॉन्ड को राइट ऑफ करने के यस बैंक के प्रशासक के फैसले को खारिज कर दिया।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, आरबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और यस बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष दलीलें दीं।
उनकी दलीलें सुनने के बाद, बेंच, जिसमें पी.एस. नरसिम्हा और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने एटी -1 बॉन्ड को राइट ऑफ करने के फैसले को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने कहा: नोटिस जारी करें। दिया गया स्टे (बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अपने फैसले पर) जारी रहेगा।
शीर्ष अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ यस बैंक, आरबीआई और अन्य की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने मार्च 2020 में आरबीआई द्वारा ऋणदाता के पुनर्गठन की पहल के बाद 84.5 बिलियन रुपये के एटी-1 बॉन्ड को राइट ऑफ करने के एक प्रशासक के फैसले को रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने हालांकि, यस बैंक प्रशासक के फैसले को खारिज करते हुए कहा था कि उसका फैसला स्थगित रहेगा इसलिए आरबीआई और यस बैंक इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं।
एटी-1 बॉन्ड की कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा रिटर्न देते हैं लेकिन इनमें ज्यादा जोखिम भी होता है। पीठ ने पक्षकारों से मामले के शीघ्र निपटान के लिए तारीखों की एक सूची और रिकॉर्ड और केस कानूनों का सामान्य संकलन दायर करने को कहा। शीर्ष अदालत ने मार्च में होली के अवकाश के बाद मामले की आगे की सुनवाई के लिए निर्धारित किया।
उच्च न्यायालय ने जनवरी में यस बैंक के 14 मार्च, 2020 को बॉन्ड्स को बट्टे खाते में डालने के फैसले को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रशासक के पास ऐसा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। यस बैंक ने मार्च 2020 में बेलआउट के हिस्से के रूप में 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड को राइट ऑफ कर दिया था।
–आईएएनएस
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