नई दिल्ली, 24 मई (आईएएनएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मांगने वाले आवेदन का विरोध किया।
गांधी ने सांसद के रूप में अपनी अयोग्यता पर अपने राजनयिक यात्रा दस्तावेज को सरेंडर करने के बाद मंगलवार को एक नया साधारण पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए एनओसी की मांग करते हुए अदालत का रुख किया।
याचिका का विरोध करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी ने कहा कि अगर राहुल गांधी को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो इससे नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। स्वामी द्वारा कांग्रेस नेता और उनकी मां सोनिया गांधी, उनकी कंपनियों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दायर किया गया था।
गांधी के वकील ने अदालत से कहा कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, इसलिए उन्हें एनओसी दी जा सकती है।
हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने कहा कि स्वामी को गांधी के आवेदन पर जवाब दाखिल करने का अधिकार है और मामले को 26 मई को अगली सुनवाई के लिए स्थगित कर दिया।
1 नवंबर 2012 को, स्वामी ने अदालत में शिकायत दर्ज करई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने स्वामित्व वाली निजी कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) नामक सार्वजनिक रूप से सीमित कंपनी का अधिग्रहण करके 16 अरब रुपये की धोखाधड़ी और जमीन हड़प ली है।
अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को मामले में गांधी और अन्य को जमानत दे दी थी।
–आईएएनएस
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