नई दिल्ली, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा बाजार में फैलाई गईं अफवाहों के सत्यापन की समय-सीमा बढ़ा दी है।
सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के विनियम 30 (11) के प्रावधान में अन्य बातों के साथ-साथ 1 अक्टूबर, 2023 से बाजार पूंजीकरण द्वारा शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं और बाजार द्वारा शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं की अफवाहों को अनिवार्य रूप से सत्यापित और पुष्टि, खंडन या स्पष्ट करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से पूंजीकरण।
बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए एलओडीआर विनियम के विनियमन 30(11) के प्रावधान के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि को 1 फरवरी, 2024 तक और बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 250 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए 1 अगस्त, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
सेबी ने कहा कि यह सर्कुलर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के साथ पठित एलओडीआर विनियमों के विनियमन 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
–आईएएनएस
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