जबलपुर. अपर सत्र न्यायाधीश चन्द्रसेन मुवेल की अदालत ने हत्या के आरोपी बरेला निवासी रामा सिंह उर्फ पप्पू कुलस्ते और यशवंत उर्फ गगन कुलस्ते का दोषी करार दिया है. अदालत ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कुक्कू दत्त ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि पांच जनवरी 2023 से छह जनवरी 2023 के मध्य बीटीआई कालोनी ग्राउंड में आशा बर्मन के घर के सामने ओम झारिया की हत्या की गई थी.
इस मामले में आरोपी रामा व गगन को गिरफ्तार किया गया था. साथ ही उनके विरुद्ध हत्या सहित अन्य धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी सिद्ध पाते हुए उक्त सजा सुनाई.